बजरंग दल और पुलिसकर्मी बनकर लूट और अपहरण करने वाले दो फरार आरोपी गिरफ्तार

मगरलोड पुलिस की कार्रवाई से मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या पांच हुई, 43,800 रुपये की हुई थी लूट; पहले तीन आरोपियों से 7.58 लाख की संपत्ति जब्त

बजरंग दल और पुलिसकर्मी बनकर लूट और अपहरण करने वाले दो फरार आरोपी गिरफ्तार

धमतरी। खुद को बजरंग दल का सदस्य और पुलिसकर्मी बताकर पिकअप वाहन को रोकने, लोगों को धमकाने, मारपीट करने और एक युवक का अपहरण कर 43,800 रुपये लूटने के मामले में मगरलोड पुलिस ने दो और फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विकास आडिल (22) और साहिल अली (23) के रूप में हुई है। दोनों ग्राम पाईकभाठा, थाना सिहावा, जिला धमतरी के रहने वाले हैं।

मामले में पुलिस पहले ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अब दो और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इस प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या पांच हो गई है।

रास्ता रोककर खुद को बताया था बजरंग दल और पुलिसकर्मी

मामला 3 मार्च 2026 का है। पुलिस के मुताबिक प्रार्थी देवेन्द्र कुमार मारकण्डे, निवासी छाती थाना कुरुद, अपने साथियों फगेश्वर कुमार, लक्ष्मण यादव, लीलेश कुमार और दुर्गेश कुमार के साथ पिकअप वाहन क्रमांक CG 04 MQ 1589 से बछड़ों को लेकर मुड़केरा जा रहे थे। इसी दौरान आलेखुंटा-सिंगपुर मार्ग पर सफेद रंग की स्विफ्ट कार क्रमांक CG 05 AP 6389 में सवार आरोपियों ने उनका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि आरोपियों ने खुद को बजरंग दल का सदस्य और पुलिसकर्मी बताकर प्रार्थी और उसके साथियों को डराया-धमकाया। इसके बाद उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई।

अपहरण कर ले गए, फिर PhonePe से भी कराया पैसा ट्रांसफर

पुलिस के अनुसार आरोपियों ने प्रार्थी का अपहरण कर उसे दुगली की ओर ले गए। रास्ते में उससे 13,800 रुपये नगद ले लिए गए। इसके अलावा PhonePe के माध्यम से 30,000 रुपये जबरन ट्रांसफर करवाए गए। इस तरह आरोपियों ने कुल 43,800 रुपये की लूट की। घटना के बाद प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना मगरलोड में अपराध क्रमांक 40/2026 दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की।

पहले तीन आरोपी पकड़े गए, कार और मोबाइल समेत 7.58 लाख की संपत्ति जब्त

मगरलोड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल तीन आरोपियों ओमकार कुर्रे (40), चांद कुर्रे (19) और राहुल कुर्रे (26) को 6 मार्च 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था। पुलिस ने उनके कब्जे से घटना में इस्तेमाल मारुति स्विफ्ट कार, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 7 लाख रुपये है, दो मोबाइल फोन, जिनकी कीमत करीब 57 हजार रुपये बताई गई है, तथा लूटी गई रकम में से बची 1,000 रुपये नकद बरामद की थी। पुलिस के अनुसार जब्त संपत्ति की कुल कीमत करीब 7.58 लाख रुपये है।

फरारी के दौरान पुलिस लगातार तलाश में जुटी रही

घटना के बाद सह आरोपी विकास आडिल और साहिल अली फरार चल रहे थे। पुलिस ने दोनों की तलाश लगातार जारी रखी। पुलिस के अनुसार दोनों के विरुद्ध धारा 193(9) BNSS के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। इसी बीच मुखबिर से मिली सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मगरलोड पुलिस ने दोनों आरोपियों की घेराबंदी कर उन्हें अभिरक्षा में लिया।

पूछताछ में घटना में संलिप्तता स्वीकारने का दावा

पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उनके मेमोरेंडम कथन के आधार पर लूट की रकम के बंटवारे में मिले हिस्से में से बची हुई नकदी भी बरामद कर जब्त की गई। दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध में पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर अपराध क्रमांक 40/2026 में BNS की धाराओं 126(2), 127(2), 296, 115(2), 351(3), 140(3), 310(2) और 309(6) के तहत कार्रवाई की गई। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुरुद के न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।