टोनही प्रताड़ना का खुलासा, फरार दो बैगा गिरफ्तार, सभी 10 आरोपी न्यायिक हिरासत में

टोनही प्रताड़ना का खुलासा, फरार दो बैगा गिरफ्तार, सभी 10 आरोपी न्यायिक हिरासत में

जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में टोनही प्रताड़ना और अंधविश्वास से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दुलदुला थाना क्षेत्र के ग्राम भिंजपुर में हुई इस घटना में पुलिस ने फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही इस मामले में शामिल सभी 10 आरोपी अब न्यायिक हिरासत में हैं।

मामले की शिकायत 8 नवंबर 2025 को पीड़िता फौसी बाई (53 वर्ष) ने दुलदुला थाने में दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि गांव के कुछ लोगों ने उसे टोनही होने का आरोप लगाते हुए उसके घर में घुसकर मारपीट की, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों ने उसे घसीटते हुए मरघट की ओर ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसके बेटे और बेटी के समय पर पहुंचने से उसकी जान बच सकी। पुलिस जांच में सामने आया कि रायपुर में पदस्थ एक सहायक उप निरीक्षक की पत्नी सुनीता भगत का इलाज के दौरान निधन हो गया था। शोक में डूबे परिजन बैगाओं के संपर्क में आए, जिन्होंने तंत्र-मंत्र के जरिए महिला को जिंदा करने का दावा किया और 60 हजार रुपये की मांग की। शुरुआती तौर पर 11 हजार रुपये लेने के बाद बैगाओं ने साजिश के तहत गांव की ही फौसी बाई को टोनही बताकर निशाना बनाया और उसके साथ मारपीट करवाई।

इस मामले में पुलिस पहले ही एक पुलिस अधिकारी समेत आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी। वहीं, दो आरोपी कृपा चौहान (44 वर्ष) निवासी रायगढ़ और संतु राम चौहान (50 वर्ष) निवासी सारंगढ़-बिलाईगढ़ फरार चल रहे थे। पुलिस की तकनीकी टीम और मुखबिर की सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को उनके घरों से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 296, 351(2), 115(2), 333, 190 और 191(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। इसके साथ ही टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत भी कार्रवाई की गई है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अंधविश्वास और टोनही प्रताड़ना जैसे अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और ऐसे मामलों में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया जाएगा।