नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सख्त फैसला, आरोपी को 20 साल की सजा

धमतरी से एक अहम खबर सामने आई है, जहां पॉक्सो एक्ट के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। थाना सिटी कोतवाली धमतरी में दर्ज पॉक्सो एक्ट के एक गंभीर प्रकरण में न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए कड़ा दंड प्रदान किया गया है। यह प्रकरण अपराध क्रमांक 491/24, धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस एवं धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।

मामले में आरोपी पंकज कुमार निषाद, पिता फागू राम निषाद, उम्र 25 वर्ष, निवासी सदर दक्षिण वार्ड, रानी बगीचा रोड, धमतरी, थाना सिटी कोतवाली धमतरी, जिला धमतरी (छत्तीसगढ़) के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाही के आधार पर दोष सिद्ध हुआ। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी पंकज निषाद को कोर्ट ने दोषी मानते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 3000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

यह मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2024 में अपराध दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा पेश किए गए मजबूत साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाया। इस पूरे मामले में धमतरी पुलिस की जांच अहम रही। विवेचना अधिकारी और थाना प्रभारी ने साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से संकलन करते हुए केस को मजबूती से कोर्ट में प्रस्तुत किया, जिसके चलते आरोपी को कड़ी सजा दिलाने में सफलता मिली। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा विवेचना अधिकारी को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। धमतरी पुलिस ने साफ किया है कि महिला और बच्चों से जुड़े अपराधों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और ऐसे मामलों में दोषियों को सख्त सजा दिलाना उनकी प्राथमिकता है।
