22 अपराधों के आरोपी महेश उर्फ बजरंगी पर जिला बदर की कार्रवाई

एक साल तक धमतरी समेत 6 सीमावर्ती जिलों में प्रवेश पर रोक, एसपी की अनुशंसा पर कलेक्टर ने जारी किया आदेश

22 अपराधों के आरोपी महेश उर्फ बजरंगी पर जिला बदर की कार्रवाई

धमतरी। जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने आदतन बदमाशों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। इसी क्रम में एसपी भावना पांडेय की अनुशंसा पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने सिटी कोतवाली क्षेत्र के विंध्यवासिनी वार्ड निवासी महेश उर्फ बजरंगी निर्मलकर (40) के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है।

जिला दंडाधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुसार महेश को 7 सितंबर 2026 से एक वर्ष की अवधि के लिए धमतरी सहित रायपुर, दुर्ग, बालोद, कांकेर, कोंडागांव और गरियाबंद जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासित किया गया है। निर्धारित अवधि में सक्षम न्यायालय की अनुमति के बिना इन जिलों की सीमा में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस के अनुसार महेश के खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, मारपीट और आबकारी अधिनियम समेत कुल 22 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। क्षेत्र में उसकी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने जिला बदर की अनुशंसा की थी, जिस पर जिला दंडाधिकारी ने आदेश पारित किया।

यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत की गई है। आदेश का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक, वर्ष 2026 में अब तक जिला बदर के लिए 5 प्रकरण प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें 2 मामलों में कार्रवाई हो चुकी है। वहीं वर्ष 2025 में कुल 11 बदमाशों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई थी। जिले में सक्रिय अन्य गुंडे, बदमाश और आदतन अपराधियों के रिकॉर्ड की भी लगातार समीक्षा की जा रही है।