आदतन अपराधी भीम सोनकर पर बड़ी कार्रवाई, एक साल के लिए जिलाबदर

मारपीट, धमकी और गाली-गलौज समेत 5 आपराधिक मामले दर्ज; प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बावजूद नहीं सुधरा आचरण, दुर्ग समेत 7 जिलों की सीमा से बाहर रहने का आदेश

आदतन अपराधी भीम सोनकर पर बड़ी कार्रवाई, एक साल के लिए जिलाबदर

भिलाई। लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले आदतन अपराधी भीम सोनकर के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी दुर्ग ने भीम सोनकर को एक वर्ष के लिए जिलाबदर करने का आदेश जारी किया है।

आदेश के तहत भीम सोनकर को एक साल की अवधि तक जिला दुर्ग के साथ सीमावर्ती रायपुर, बेमेतरा, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, बालोद और धमतरी जिले की सीमाओं से बाहर रहना होगा।

8 साल में 5 आपराधिक मामले

पुलिस के अनुसार भीम सोनकर, उम्र 34 वर्ष, निवासी गैंगखोली वार्ड क्रमांक 12, थाना कुम्हारी के खिलाफ वर्ष 2016 से 2024 के बीच थाना कुम्हारी में मारपीट, गाली-गलौज, धमकी और अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़े कुल 5 प्रकरण दर्ज हुए हैं। पुलिस द्वारा उसकी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखते हुए समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई। इसके बावजूद उसके आचरण में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर पुलिस ने जिलाबदर की कार्रवाई के लिए प्रकरण जिला दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया।

राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदेश

प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों और पुलिस रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद जिला दंडाधिकारी दुर्ग ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत जिलाबदर का आदेश पारित किया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा सक्रिय और आदतन अपराधियों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए यह कार्रवाई की गई है।

इन मामलों में दर्ज हैं अपराध

भीम सोनकर के खिलाफ थाना कुम्हारी में दर्ज प्रमुख प्रकरण इस प्रकार हैं:

  1. अपराध क्रमांक 134/2016: धारा 294, 506(बी), 323, 327, 34 भादवि।
  2. अपराध क्रमांक 81/2017: धारा 294, 506(बी), 323, 327, 34 एवं 324 भादवि।
  3. अपराध क्रमांक 161/2019: धारा 294, 506, 323, 34 भादवि।
  4. अपराध क्रमांक 199/2021: धारा 294, 506, 323, 34 भादवि।
  5. अपराध क्रमांक 66/2024: धारा 294, 506, 327, 34 भादवि।

अब 7 जिलों की सीमा से बाहर रहना होगा

जिलाबदर आदेश के बाद भीम सोनकर को दुर्ग, रायपुर, बेमेतरा, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, बालोद और धमतरी की सीमाओं से बाहर रहना होगा। आदेश की अवधि एक वर्ष निर्धारित की गई है।

आरोपी: भीम सोनकर, उम्र 34 वर्ष
निवासी: गैंगखोली वार्ड क्रमांक 12, थाना कुम्हारी, जिला दुर्ग।