तंबाकू के खिलाफ बड़ा अभियान, 25 लोगों पर कार्रवाई, 4,850 रुपये जुर्माना
पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई, 30 सितार गुटखा पाउच जब्त, दुकानदारों और आम लोगों को दी चेतावनी

नारायणपुर। जिले में तंबाकू नियंत्रण कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से नारायणपुर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को संयुक्त जांच एवं चालानी अभियान चलाया। अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री और कोटपा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए 25 प्रकरण दर्ज किए गए। इस दौरान कुल 4,850 रुपये का समन शुल्क वसूला गया, जबकि 30 सितार गुटखा पाउच भी जब्त किए गए। यह अभियान पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुड़िया के निर्देशन और उप पुलिस अधीक्षक परवेज़ कुरैशी के मार्गदर्शन में संचालित किया गया। संयुक्त टीम में कोटपा के सहायक नोडल अधिकारी डॉ. सियाम्बर सिंह, साइकोलॉजिस्ट छत्रपाल साहू तथा पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल रहे।

टीम ने शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों, बस स्टैंड, बाजार क्षेत्र, होटल-ढाबों, पान दुकानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान कोटपा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों और दुकानदारों के विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान जब्त किए गए 30 सितार गुटखा पाउच पर भी वैधानिक कार्रवाई की गई। साथ ही दुकानदारों और आम नागरिकों को तंबाकू नियंत्रण कानून के प्रावधानों की जानकारी दी गई। उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं करने, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचने तथा शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध का पालन करने के लिए जागरूक किया गया।
पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए नागरिकों से कानून का पालन करने और स्वस्थ एवं नशामुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करने की अपील की। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिले में इस प्रकार के संयुक्त निरीक्षण एवं चालानी अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
