स्कूल और अस्पतालों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बिक्री पर पुलिस की सख्ती, कोटपा एक्ट के तहत दुकानदारों पर कार्रवाई
दुर्ग जिले के पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों के 100 मीटर दायरे में विशेष अभियान चलाकर कोटपा एक्ट के तहत गुटखा, तंबाकू और सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की। पुलिस ने चालान काटकर जुर्माना वसूला और भविष्य में नियमों का उल्लंघन नहीं करने की सख्त चेतावनी दी।

भिलाई। युवाओं और विद्यार्थियों को नशे की गिरफ्त से बचाने के उद्देश्य से दुर्ग पुलिस ने पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों के आसपास स्थित दुकानों की सघन जांच की गई। जांच के दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई।
पुलिस के अनुसार बुधवार को थाना पुरानी भिलाई की टीम ने क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों के आसपास स्थित दुकानों का निरीक्षण किया। अभियान के दौरान यह देखा गया कि कुछ दुकानदार निर्धारित 100 मीटर के प्रतिबंधित दायरे के भीतर गुटखा, तंबाकू और सिगरेट की बिक्री कर रहे थे। नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA Act-2003) के तहत चालानी कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने संबंधित दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला। इसके साथ ही सभी व्यापारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि भविष्य में स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों के आसपास किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं की जाए। पुलिस ने चेतावनी दी कि दोबारा नियमों का उल्लंघन मिलने पर और अधिक कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दुर्ग पुलिस का कहना है कि यह अभियान केवल कानून का पालन कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य बच्चों, विद्यार्थियों और युवाओं को तंबाकू तथा अन्य नशे की लत से बचाना भी है। शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने से न केवल कानून का पालन होगा, बल्कि समाज में सकारात्मक संदेश भी जाएगा।
पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों और दुकानदारों से अपील की है कि वे कोटपा एक्ट के नियमों का पालन करें और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा में सहयोग दें। साथ ही अभिभावकों से भी अपने बच्चों को तंबाकू और नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने की अपील की गई है।
दुर्ग पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिलेभर में ऐसे विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों के आसपास यदि कोई भी दुकानदार तंबाकू, गुटखा या सिगरेट बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
