25 लाख लेकर जमीन बेची, फिर नामांतरण रुकवाया; पिता-पुत्र पर धोखाधड़ी का केस दर्ज

25 लाख लेकर जमीन बेची, फिर नामांतरण रुकवाया; पिता-पुत्र पर धोखाधड़ी का केस दर्ज

दुर्ग। भूमि विक्रय के नाम पर 25.51 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलगांव पुलिस ने पिता-पुत्र के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। आरोप है कि जमीन का विक्रय पत्र निष्पादित करने के बाद भी नामांतरण प्रक्रिया में आपत्ति दर्ज कराकर खरीदार को नुकसान पहुंचाया गया।

पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता ने मौजा चन्दखुरी स्थित खसरा नंबर 1227/1, रकबा 0.0420 हेक्टेयर भूमि खरीदने के लिए कुल 25 लाख 51 हजार रुपये बैंकिंग माध्यम से आरोपियों को भुगतान किया था। जमीन का पंजीकृत विक्रय पत्र भी निष्पादित किया गया, लेकिन बाद में नामांतरण की प्रक्रिया शुरू होने पर आपत्ति प्रस्तुत कर उसे निरस्त करा दिया गया।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने भूमि संबंधी दस्तावेजों और आपसी सहमति पत्र के आधार पर शिकायतकर्ता का विश्वास जीतकर विक्रय राशि प्राप्त की। इसके बाद राजस्व प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर भूमि का नामांतरण खरीदार के पक्ष में नहीं होने दिया गया।

पुलिस द्वारा शिकायत और प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करने पर प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी के तथ्य सामने आए। इसके बाद थाना पुलगांव में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है।

पुलिस ने मामले से संबंधित विक्रय पत्र, सहमति पत्र, इकरारनामा, बैंक लेन-देन से जुड़े दस्तावेज तथा अन्य अभिलेख जांच में शामिल किए हैं। प्रकरण में दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण किया जा रहा है।