हॉस्टल में अवैध पनीर फैक्ट्री का भंडाफोड़, 140 किलो पनीर जब्त
दुर्ग जिले के अंडा थाना क्षेत्र का मामला




भिलाई। दुर्ग जिले के अंडा थाना क्षेत्र में शैलदेवी कॉलेज के सामने स्थित त्रिमूर्ती बॉयज हॉस्टल की आड़ में चल रही अवैध पनीर फैक्ट्री का खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने भंडाफोड़ किया है। विभागीय टीम ने मौके पर दबिश देकर करीब 140 किलो संदिग्ध पनीर जब्त किया, जिसकी बाजार कीमत लगभग 50 हजार रुपए बताई जा रही है। पनीर के नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए हैं।

जानकारी के मुताबिक जिस भवन में यह कारोबार संचालित हो रहा था, वहां बाहर बॉयज हॉस्टल का बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन अंदर बड़े पैमाने पर पनीर का भंडारण और सप्लाई का काम चल रहा था। जांच में सामने आया कि यह पूरा कारोबार बिना किसी वैध लाइसेंस और खाद्य विभाग की अनुमति के संचालित किया जा रहा था। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जब्त पनीर की गुणवत्ता और उसमें मिलावट की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री का भंडारण और बिक्री किए जाने को लेकर कार्रवाई जारी है।

नोट गिनने की मशीन और तिजोरी भी मिली
सूत्रों के अनुसार कार्रवाई के दौरान मौके से नोट गिनने की मशीन और एक तिजोरी भी बरामद हुई है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि अवैध कारोबार लंबे समय से बड़े स्तर पर संचालित किया जा रहा था और यहां से विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई की जा रही थी। मामले में पनीर फैक्ट्री संचालक संयम जैन ने अधिकारियों को बताया कि वह ट्रेडिंग का काम करता है और यहां माल एकत्रित कर बेचा जाता है। अधिकारियों के अनुसार संचालक संयम जैन ने यह भी बताया कि बाजार में भाव 400 रुपए प्रति किलो है। यहां से थोक में 260 रुपए किलो बेचा जा रहा था।

जितेन्द्र नेले अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग दुर्ग ने बताया कि यहां बॉयज होस्टल के नाम पर बिना किसी लाइसेंस के अवैध रूप से पनीर फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। बॉयज होस्टल की कोई गतिविधि यहां नजर नहीं आई। 140 किलो परीर को जब्त कर सैम्पल जांच के लिए भेजा गया है। बिना लाइसेंस संचालन पर कार्रवाई की गई है। वहीं जांच में सेम्पल फेल होने पर अलग से धाराए लगाई जाएगी।
