लगातार आपराधिक गतिविधियों पर जिलाबदर, मनीष माण्डले एक साल तक दुर्ग समेत 7 जिलों में नहीं कर सकेगा प्रवेश

दुर्ग। लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता और पूर्व में की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बावजूद सुधार नहीं होने पर जिला प्रशासन ने मनीष माण्डले के खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई की है। जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5 के तहत 24 सितंबर 2026 को आदेश जारी कर उसे एक वर्ष के लिए दुर्ग समेत 7 जिलों की सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए हैं।
पुलिस के अनुसार, मनीष माण्डले निवासी नागदेवता चौक, नगपुरा, थाना पुलगांव के विरुद्ध वर्ष 2013 से लगातार आपराधिक प्रकरण दर्ज होते रहे हैं। उसके खिलाफ मारपीट के 6, छेड़छाड़ का 1 और आबकारी एक्ट का 1 प्रकरण दर्ज है। वर्ष 2025 में भी उसके खिलाफ मारपीट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए उसके खिलाफ समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। उसे गुंडा बदमाश सूची में शामिल कर निगरानी रखी गई और विभिन्न प्रतिबंधात्मक प्रकरणों में न्यायालय के समक्ष इस्तगासा भी प्रस्तुत किए गए। इसके बावजूद गतिविधियां जारी रहने पर पुलिस ने जिलाबदर के लिए प्रकरण तैयार कर जिला दण्डाधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
2018 में भी हुआ था जिलाबदर
मनीष माण्डले के खिलाफ इससे पहले भी जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग के आदेश दिनांक 12 नवंबर 2018 के तहत जिलाबदर की कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस के मुताबिक, इसके बाद भी उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होते रहे। वर्ष 2025 और 2026 में भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। प्रकरण में थाना पुलगांव की ओर से आपराधिक चार्ट, जरायम सूची और संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। अभियोजन साक्षियों को नोटिस जारी कर उनके बयान भी दर्ज किए गए। उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के बाद जिला दण्डाधिकारी ने 24 सितंबर 2026 को जिलाबदर का आदेश जारी किया।
इन 7 जिलों में प्रवेश पर प्रतिबंध
आदेश के अनुसार मनीष माण्डले को दुर्ग, रायपुर, बेमेतरा, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, बालोद और धमतरी जिलों की सीमाओं में बिना अनुमति प्रवेश करने पर प्रतिबंध रहेगा। उसे आदेश की तिथि से एक सप्ताह के भीतर इन जिलों की सीमाओं से बाहर चले जाने और एक वर्ष तक बिना अनुमति वापस प्रवेश नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।
आपराधिक रिकॉर्ड
1. अपराध क्रमांक 501/2013, धारा 294, 506, 323, 34 भादवि — दिनांक 05.09.2013, मारपीट संबंधी प्रकरण।
2. अपराध क्रमांक 05/2015, धारा 294, 506, 323 भादवि — दिनांक 02.01.2015, मारपीट संबंधी प्रकरण।
3. अपराध क्रमांक 386/2016, धारा 294, 506, 323, 427, 34 भादवि — दिनांक 13.08.2016, मारपीट संबंधी प्रकरण।
4. अपराध क्रमांक 502/2016, धारा 294, 506, 323, 427, 34 भादवि — दिनांक 18.10.2016, मारपीट संबंधी प्रकरण।
5. अपराध क्रमांक 135/2018, धारा 354, 354(क), 506 भादवि — दिनांक 18.04.2018, महिला से छेड़छाड़ एवं धमकी संबंधी प्रकरण।
6. अपराध क्रमांक 509/2021, धारा 294, 506, 323 भादवि — दिनांक 02.12.2021, मारपीट संबंधी प्रकरण।
7. अपराध क्रमांक 535/2023, धारा 36 आबकारी एक्ट — दिनांक 29.12.2023।
8. अपराध क्रमांक 489/2025, धारा 296, 115(2), 351(3), 3(5) बीएनएस — दिनांक 23.10.2025, मारपीट संबंधी प्रकरण।
