सिंगल यूज प्लास्टिक और सड़क बाधा पर निगम का एक्शन, 1100 रुपये का जुर्माना

राधिका नगर और कृष्णा नगर में निरीक्षण, दुकानदारों को स्वच्छता और प्लास्टिक उपयोग बंद करने की चेतावनी

सिंगल यूज प्लास्टिक और सड़क बाधा पर निगम का एक्शन, 1100 रुपये का जुर्माना

भिलाईनगर। स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई अभियान के तहत नगर पालिक निगम भिलाई ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने, सड़क पर बाधा उत्पन्न करने और साफ-सफाई में लापरवाही बरतने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1100 रुपये का जुर्माना वसूला है।

आयुक्त और स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर 21 जुलाई 2026 को जोन क्रमांक-1 की टीम ने वार्ड क्रमांक-7 राधिका नगर एवं वार्ड क्रमांक-8 कृष्णा नगर क्षेत्र में निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान कई दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में स्वच्छता नियमों के उल्लंघन, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग तथा सड़क बाधा की स्थिति पाए जाने पर चालानी कार्रवाई की गई।

कार्रवाई के दौरान विनोद गुप्ता चाय सेंटर पर 100 रुपये, राम नारायण गंधर्व चाय सेंटर पर 50 रुपये, दीनू राम सेन सैलून पर 50 रुपये, सिद्धि बाइक सर्विस सेंटर पर सड़क बाधा के लिए 100 रुपये, धनकर पान पैलेस पर सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग के लिए 200 रुपये, निलेश पान ठेला पर 100 रुपये, जय जगन्नाथ डोसा सेंटर पर 100 रुपये, शीर सागर डेली नीड्स पर 100 रुपये, हिना निर्मलकर सब्जी दुकान पर 100 रुपये तथा सुनीता किराना दुकान पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

निरीक्षण के दौरान निगम अधिकारियों ने दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठानों और आसपास के क्षेत्रों में साफ-सफाई बनाए रखने, सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने तथा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करने की समझाइश दी।

निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। नागरिकों और व्यवसायियों से स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई के निर्माण में सक्रिय सहयोग की अपील की गई है।