दुर्ग कोर्ट में ठगी: विकलांगता व आवास राशि दिलाने के नाम पर नकदी और सोने के जेवर ले उड़ी महिला

भिलाई। विकलांगता और आवास योजना की राशि दिलाने का झांसा देकर ठगी करने का मामला सामने आया है। एक अज्ञात महिला दो महिलाओं को दुर्ग न्यायालय ले जाकर उनसे नकदी और जेवर लेकर फरार हो गई। शिकायत पर धमधा थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बिरझापुर निवासी सागर साहू ने पुलिस को बताया कि 25 मार्च को एक अज्ञात महिला उनके घर पहुंची। उसने खुद को “गोदावरी” बताते हुए कहा कि उनके पिता शत्रुघ्न साहू के नाम से 5 लाख रुपए की विकलांगता राशि और गांव की जमुना बाई के लिए 48 हजार रुपए की आवास योजना की राशि स्वीकृत हुई है।

महिला ने रकम दिलाने के बहाने सागर साहू की मां चंद्रकला बाई और जमुना बाई को अपने साथ दुर्ग ले गई। दोनों को बस से दुर्ग बस स्टैंड पहुंचाकर ऑटो से न्यायालय परिसर ले जाया गया, जहां मंदिर के पास बैठाकर महिला ने “अधिकारियों को देने” के नाम पर चंद्रकला बाई से 2500 रुपए और जमुना बाई से 2000 रुपए ले लिए।
कुछ देर बाद वापस आकर आरोपी महिला ने और पैसे की मांग की और कहा कि जेवर पहनकर जाने से राशि नहीं मिलेगी। इसके बाद उसने जमुना बाई के कान की सोने की बाली और गले का मंगलसूत्र उतरवाकर अपने पास रख लिया और फिर मौके से फरार हो गई।
शाम तक महिला के वापस नहीं लौटने पर पीड़ितों को ठगी का अहसास हुआ। मामले की शिकायत मिलने पर धमधा थाना पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
