IPS रतन लाल डांगी सस्पेंड: साय सरकार की बड़ी कार्रवाई, अनैतिक आचरण का आरोप

IPS रतन लाल डांगी सस्पेंड: साय सरकार की बड़ी कार्रवाई, अनैतिक आचरण का आरोप

रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए साय सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रतन लाल डांगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, वर्ष 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी पर अपने पद के अनुरूप आचरण न करने, अशोभनीय और नैतिकता के विरुद्ध व्यवहार करने तथा पद के प्रभाव का दुरुपयोग करने के आरोप लगे हैं। आदेश में कहा गया है कि उनका यह आचरण अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। साथ ही, उनका कथित कृत्य इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में प्रसारित होने के कारण आम जनता के बीच पुलिस विभाग की छवि भी प्रभावित हुई है।

प्राथमिक जांच में उन्हें व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार मानते हुए राज्य शासन ने उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की है। इसी के तहत, अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर निर्धारित किया गया है। साथ ही, उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा और बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।