साहू समाज के चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अब 5 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के चुनाव पर जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने सहायक रजिस्ट्रार द्वारा 14 जुलाई 2025 को दिए गए आदेश के प्रभाव और क्रियान्वन पर रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई अब 5 अगस्त को होगी।
जानकारी के अनुसार 7 जनवरी 2025 को संघ का चुनाव कराने और बायलॉज में संशोधन करने का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ ने पास किया था। चुनाव का कार्यक्रम 30 अप्रैल 2025 को घोषित किया गया। तीन माह के भीतर चार स्तरों पर चुनाव होने थे। इस दौरान किसी ने रजिस्ट्रार से इसकी शिकायत की। रजिस्ट्रार से इस पर संज्ञान लेते हुए कमेटी गठित की गई और 35 दिनों के भीतर चुनाव कराने के निर्देश दिए गए। सहायक रजिस्ट्रार ने यह आदेश पारित किया था। संघ ने अधिवक्ता विवेक वर्मा के जरिए हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी। याचिका में कहा गया कि सहायक रजिस्ट्रार द्वारा समिति गठित करने का आदेशअधिकार क्षेत्र से बाहर है। रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं सोसाइटीज द्वारा सहायक रजिस्ट्रार को इस संबंध में जांच या समिति गठन के लिए कोई अधिकृत निर्देश नहीं दिया गया है। मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी करने के साथ ही 14 जुलाई 2025 के आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगा दी है।