अमर्यादित आचरण और अभद्र भाषा के प्रयोग करने वाला प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी निलंबित

अमर्यादित आचरण और अभद्र भाषा के प्रयोग करने वाला प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी निलंबित

रायपुर। अनुशासनहीनता और अमर्यादित आचरण को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग नेसारंगढ़-बिलाईगढ़ के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी एल.पी. पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन्हें निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय कार्यालय, संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर नियत किया है। जिला शिक्षा अधिकारी, रायगढ़ को सारंगढ़-बिलाईगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।  यह निलंबन छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अंतर्गत किया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा मार्च 2025 में आयोजित हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के दौरान जिले में कलेक्टर द्वारा गठित उड़नदस्ता दल में पटेल ने बिना अनुमोदन के बदलाव कर दिए थे।

इसके अलावा उन्होंने तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी को धमकाने, अभद्र भाषा के प्रयोग और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने जैसे कृत्य किए। उनके इस आचरण पर कलेक्टर, सारंगढ़-बिलाईगढ़ द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया। श्री पटेल का यह व्यवहार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन माना गया है।