बैल का वध कर मांस बांटने के आरोप में 7 गिरफ्तार
बलरामपुर जिले के सवनी गांव में कार्रवाई, क्रूरक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को भेजा गया जेल

बलरामपुर। जिले के गणेशमोढ़ चौकी क्षेत्र में बैल का वध कर मांस बांटने के मामले में पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार सवनी गांव निवासी विकास यादव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 15 जून की रात गांव के कुछ लोगों ने अगरटीन कोड़ाक के पास से एक राय बैल खरीदा और उसे केवाड़ी जंगल ले जाकर काट दिया। आरोप है कि इसके बाद मांस को आपस में बांटकर खा लिया गया।

शिकायत मिलने पर गणेशमोढ़ चौकी पुलिस ने अपराध क्रमांक 97/2026 दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल सात आरोपियों की पहचान की और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की।

पूछताछ में आरोपियों द्वारा घटना में संलिप्तता स्वीकार किए जाने के बाद पुलिस ने उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायिक रिमांड मिलने के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच पूरी गंभीरता से की गई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की गई है। घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है और पुलिस आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुटी हुई है।
