आबकारी विभाग ने मध्य प्रदेश की अवैध मदिरा सहित दो आरोपियों को धर दबोचा

दुर्ग। आबकारी आयुक्त आर. संगीता के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर दुर्ग अभिजीत सिंह के दिशा-निर्देशानुसार व सहायक आयुक्त आबकारी सी.आर. साहू के मार्गदर्शन में 31 दिसम्बर 2025 को गस्त के दौरान आबकारी विभाग जिला दुर्ग वृत-भिलाई क्रमांक-02 के द्वारा अवैध शराब के परिवहन की सूचना मिलने पर त्वरित विधिवत कार्यवाही कर आरोपी गीतेश कुमार देशलहरे स्थान यादव मोहल्ला बोरसी भाटा के कब्जे से मध्य प्रदेश राज्य में विक्रय हेतु अधिकृत 12 नग प्लास्टिक बोतल बॉम्बे स्पेशल व्हिस्की (750 एम.एल.) एवं आरोपी एवं एवन निषाद, पिता त्रिभुवन निषाद उम्र 27 वर्ष ग्राम ननकट्टी के कब्जे से 50 नग पाव देशी मदिरा शोले मसाला कुल मात्रा 18 बल्क लीटर जिसका बाजार मूल्य 10760 रूपये है तथा एक हीरो होंडा स्प्लेन्डर वाहन क्रमांक CG 04A 0976 जिसका बाजार मूल्य लगभग 30,000 रूपये, कुल कीमत लगभग 40760 रूपये जप्त किया गया।

मौके पर आरोपी के कब्जे से अत्यधिक मात्रा में विदेशी शराब पाए जाने एवं आरोपी द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) का उल्लघंन किये जाने पर आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2), 36, 59(क) में दर्ज कर गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया।

इस प्रकरण की विवेचना सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुप्रिया शर्मा द्वारा की जा रही है। इस प्रकरण में आबकारी उप निरीक्षक हरीश पटेल, प्रियंक ठाकुर, भोजराम रत्नाकर, आबकारी मुख्य आरक्षक भरथरी, आबकारी आरक्षक संदीप तिर्की एवं ड्राइवर दीपक राजू, प्रकाश राव एवं धनराज का योगदान रहा।

