अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या, पति को उम्रकैद की सजा

बलरामपुर कोर्ट का फैसला: पत्नी की हत्या के दोषी पति पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया

अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या, पति को उम्रकैद की सजा

बलरामपुर। पत्नी पर अवैध संबंध का शक करने को लेकर हुए विवाद में सरई के डंडे से हत्या करने वाले आरोपी पति को जिला एवं सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वर्ष 2024 में हुई इस वारदात की विवेचना शंकरगढ़ थाना पुलिस ने तेजी से पूरी कर मजबूत साक्ष्यों के साथ न्यायालय में चालान पेश किया था, जिसके आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया।

पुलिस के अनुसार मामला थाना शंकरगढ़ क्षेत्र के ग्राम रकैया का है। 15 सितंबर 2024 को पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। सूचना पर थाना प्रभारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची तथा मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई।

जांच में मृतका के परिजन जंगू राम ने बताया कि 15 सितंबर की रात करीब 12 बजे आरोपी रामेश्वर उर्फ ठीरुहू उनके घर आया और बताया कि उसकी पत्नी रामपतिया उससे अपनी मौसेरी बहन के साथ अवैध संबंध होने का शक करती थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और गुस्से में आकर उसने सरई के डंडे से पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान गवाहों के बयान दर्ज किए गए। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त सरई का डंडा और घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद कर जब्त किए गए। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर 16 सितंबर 2024 को आरोपी रामेश्वर उर्फ ठीरुहू (26), निवासी ग्राम रकैया, थाना शंकरगढ़, को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

तत्कालीन थाना प्रभारी एवं विवेचक निरीक्षक जितेंद्र सोनी ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में मामले की विवेचना पूरी कर 17 अक्टूबर 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के सत्र न्यायाधीश हेमंत सराफ ने 2 जुलाई 2026 को फैसला सुनाते हुए आरोपी को हत्या का दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास तथा 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।