पशु तस्करी मामले में दो फरार आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजे गए जेल

बलरामपुर पुलिस की कार्रवाई, भैंस-भैंसा से भरे पिकअप छोड़कर फरार हुए वाहन मालिक मध्य प्रदेश से दबोचे गए

पशु तस्करी मामले में दो फरार आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजे गए जेल

बलरामपुर। जिले के रघुनाथनगर थाना अंतर्गत चौकी बलंगी पुलिस ने पशु तस्करी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों आरोपियों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार 28 मार्च 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर पिकअप वाहनों में भैंस और भैंसा को क्रूरतापूर्वक भरकर बूचड़खाने ले जा रहे हैं। सूचना पर चौकी बलंगी और रघुनाथनगर पुलिस की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर कार्रवाई की। इस दौरान दो पिकअप वाहनों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वाहन चालक मवेशियों से लदे वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए थे।

मामले में पुलिस ने अपराध क्रमांक 26/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता, छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2005 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धाराओं में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की थी। फरार आरोपियों की लगातार तलाश की जा रही थी। जांच के दौरान पुलिस ने पिकअप वाहन क्रमांक MP53ZD3982 के स्वामी ताजीमुद्दीन पिता मोहम्मद कलाम खान निवासी ग्राम कोदरा, जिला सीधी (मध्य प्रदेश) को 23 जून को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरे पिकअप वाहन क्रमांक MP66ZF2498 के स्वामी मोहम्मद कलाम पिता मोहम्मद शरीफ निवासी जियावन, जिला सिंगरौली (मध्य प्रदेश) को 24 जून को गिरफ्तार किया गया।

दोनों आरोपियों को न्यायालय वाड्रफनगर में पेश करने के बाद जेल दाखिल कर दिया गया। इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक बृजमोहन गुप्ता, सहायक उप निरीक्षक फिलिरियस टोप्पो, प्रधान आरक्षक रिंकू गुप्ता तथा आरक्षक अमित एक्का, सुमन केरकेट्टा और अमीरचंद की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

गिरफ्तार आरोपी

1. मोहम्मद कलाम पिता मोहम्मद शरीफ को ग्राम जियावन थाना जियावन जिला सिंगरौली

2. ताजीमुद्दीन पिता मोहम्मद कलाम खान को मध्य प्रदेश के ग्राम कोदरा जिला सीधी