दुर्ग सहित पूरे प्रदेश में भीम का मैंगो आईस कैंडी बैन, जांच में निकली असुरक्षित

दुर्ग जिले में बच्चों और आम उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने ‘भीम का मैंगो’ पैक्ड ग्रीन कलर मैंगो आईस कैंडी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

जानकारी के मुताबिक, उक्त उत्पाद का नमूना जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में इस उत्पाद को असुरक्षित घोषित किया गया है। इसके बाद नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ के निर्देश पर संबंधित बैच नंबर की आईस कैंडी के विक्रय पर रोक लगा दी गई है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और संबंधित नियमों के तहत यह कार्रवाई की गई है। विभाग ने जिले के सभी कैंडी विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे प्रतिबंधित उत्पाद की बिक्री तत्काल बंद करें।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निरीक्षण के दौरान यदि कोई विक्रेता या फर्म इस प्रतिबंधित उत्पाद की बिक्री करते हुए पाई जाती है, तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही उपभोक्ताओं से भी अपील की गई है कि वे अपनी और अपने बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस उत्पाद का उपयोग न करें। यदि कहीं इसकी बिक्री होती दिखाई दे तो इसकी सूचना प्रशासन को दें।
