शराब पीकर वाहन चलाना पड़ा भारी, चालक पर कोर्ट ने लगाया 32 हजार रुपए का जुर्माना

शराब पीकर वाहन चलाना पड़ा भारी, चालक पर कोर्ट ने लगाया 32 हजार रुपए का जुर्माना

भिलाई। जिले में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने एक वाहन चालक पर सख्त कार्रवाई की है। मामले में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) न्यायालय ने चालक पर 32 हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अभियान के दौरान यातायात पुलिस और थाना टीम ने प्रतिबंधित मार्ग में एक वाहन को संदिग्ध तरीके से लहराते हुए चलते देखा। वाहन चालक की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर पुलिस टीम ने उसे रोककर जांच की। इस दौरान चालक का ब्रेथ एनालाइजर से परीक्षण किया गया, जिसमें शराब सेवन की पुष्टि हुई।

इसके बाद पुलिस ने चालक के खिलाफ मोटरयान अधिनियम की धारा 185 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए प्रकरण न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के बाद माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने आरोपी चालक अनिल, उम्र 37 वर्ष, निवासी खातेगांव मध्यप्रदेश पर कुल 32 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सड़क हादसों को रोकने और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलेभर में लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शराब पीकर वाहन चलाने, तेज रफ्तार और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई में टेंगो-2 टीम और हमराह स्टाफ की सतर्कता और तत्परता की महत्वपूर्ण भूमिका रही।