शिवाजी जयंती जुलूस पर पथराव: बागलकोट में तनाव, प्रशासन ने लागू की धारा 163, 24 तक निषेधाज्ञा लागू

शिवाजी जयंती जुलूस पर पथराव: बागलकोट में तनाव, प्रशासन ने लागू की धारा 163, 24 तक निषेधाज्ञा लागू

कर्नाटक के बागलकोट में शिवाजी जयंती जुलूस के दौरान पथराव की घटना सामने आई है। घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बन गई। हालात को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार दोपहर करीब 3:30 बजे पुराने शहर से शिवाजी जयंती का जुलूस शुरू हुआ था। जैसे ही जुलूस मस्जिद क्षेत्र के पास पहुंचा, दूर से पत्थर फेंके गए। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ गोयल ने बताया कि जुलूस के दौरान पर्याप्त पुलिस बल तैनात था और अधिकारी खुद मौके पर मौजूद थे।

एसपी के अनुसार, दो पत्थर फेंके गए। एक पत्थर एक पुलिसकर्मी को लगा, जबकि दूसरा उसके कंधे पर गिरा। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल स्थिति संभाली और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई।

प्रशासन ने 19 फरवरी की मध्यरात्रि से 24 फरवरी की सुबह 7 बजे तक कुछ हिस्सों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर चार से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। खतरनाक हथियार ले जाना, बिना अनुमति सभा या जुलूस निकालना और ऐसी किसी भी गतिविधि पर प्रतिबंध रहेगा जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका हो।

फिलहाल पुलिस वीडियो फुटेज और प्रारंभिक जानकारी के आधार पर जांच कर रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।