संभाग आयुक्त कार्यालय में चपरासी की नौकरी दिलाने का झांसा, दो लोगों से ₹5 लाख ऐंठे, शमीम खान गिरफ्तार

संभाग आयुक्त कार्यालय में चपरासी की नौकरी दिलाने का झांसा, दो लोगों से ₹5 लाख ऐंठे, शमीम खान गिरफ्तार

भिलाई। संभाग आयुक्त कार्यालय दुर्ग में चपरासी की नौकरी लगाने का झांसा देकर दो लोगों से कुल 5 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में पुरानी भिलाई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। वर्ष 2018 में दर्ज इस मामले में पुलिस ने दस्तावेज और वित्तीय लेनदेन से जुड़े साक्ष्य जुटाने के बाद आरोपी शमीम खान को 13 सितंबर 2026 को गिरफ्तार किया। न्यायालय में पेश किए जाने के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

नौकरी का झांसा देकर लिए थे 5 लाख

पुलिस के मुताबिक, डाक बंगला पुरैना निवासी डी. सत्य साईं (36) ने 17 नवंबर 2018 को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि शमीम खान ने संभाग आयुक्त कार्यालय दुर्ग में चपरासी के पद पर नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया।

आरोपी ने प्रार्थी और उसके परिचित सीएच बैकुंठ राव से नौकरी लगाने के नाम पर कुल 5 लाख रुपये लिए। रकम लेने के बाद न तो नौकरी लगाई गई और न ही राशि वापस की गई।

बैंक स्टेटमेंट से लेकर वीडियो तक जुटाए साक्ष्य

शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए यूनियन बैंक के बैंक स्टेटमेंट, लेनदेन संबंधी वीडियो और लोन से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए।

पुलिस ने इन दस्तावेजों और वित्तीय लेनदेन से जुड़े साक्ष्यों का परीक्षण किया। पूछताछ के दौरान आरोपी की संलिप्तता सामने आने के बाद उसे हिरासत में लिया गया।

13 सितंबर को हुई गिरफ्तारी

पुलिस के अनुसार आरोपी शमीम खान, निवासी गुरुघासीदास वार्ड क्रमांक 44, कसारीडीह, दुर्ग को 13 सितंबर 2026 को दोपहर 1:40 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।