श्रमिक योजना में अनियमितता, जांजगीर-चांपा के श्रम निरीक्षक निलंबित

रायपुर। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना से जुड़े प्रकरण में प्रथम दृष्टया अनियमितता पाए जाने पर जांजगीर-चांपा जिले के श्रम निरीक्षक लक्ष्मण सिंह मरकाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने 2 मार्च 2026 को कलेक्टर जांजगीर-चांपा को शिकायत भेजी थी। इसी मामले को विधानसभा सदस्य बालेश्वर साहू ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाया। इसके बाद कलेक्टर द्वारा कराई गई प्राथमिक जांच में निर्माण श्रमिक के पंजीयन में प्रथम दृष्टया अनियमितता सामने आई।

जांच में यह पाया गया कि पंजीयन आवेदन को स्वीकृत करने वाले क्षेत्रीय श्रम निरीक्षक लक्ष्मण सिंह मरकाम, कार्यालय श्रम पदाधिकारी जिला जांजगीर-चांपा की भूमिका संदिग्ध है। इसके आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, जिला बिलासपुर निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। यह आदेश श्रमायुक्त के अनुमोदन से अपर श्रमायुक्त (स्थापना), कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा सोमवार को जारी किया गया।
