पैसों के लेनदेन में युवक की हत्या, आरोपी को उम्रकैद

पैसों के लेनदेन में युवक की हत्या, आरोपी को उम्रकैद

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही. एडीजे कोर्ट पेंड्रा रोड ने पैसों के लेन-देन में युवक की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी किया। 

मामला 30 जून 2024 का है। पेंड्रा थाना क्षेत्र के डोंगरिया गांव के रहने वाले आरोपी कृपाल सिंह और मृतक चौहान सिंह के बीच सुबह विवाद हुआ था। शाम करीब 5 बजे स्थानीय लोगों ने चौहान सिंह को घर की परछी पर पड़े देखा। सिर से खून बह रहा था। सरपंच के जरिए इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि पैसों के लेनदेन के चलते ही कृपाल सिंह ने चौहान सिंह की लोहे की रॉड से सर पर वार करके हत्या की थी। आरोपी और मृतक दोनों के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद होते रहता था। इस मामले में फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड (द्वितीय) एकता अग्रवाल ने आरोपी कृपाल सिंह आर्मो पिता विष्णु सिंह आर्मो उम्र 27 वर्ष को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और पांच सौ रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं अर्थदंड की अदायगी में चूक होने पर अभियुक्त को दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।