पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी मामले में कांग्रेसी नेता बृजमोहन सिंह की जमानत याचिका खारिज

भिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कांग्रेसी नेता बृजमोहन सिंह की जमानत याचिता कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वैशाली नगर पुलिस ने शांति नगर निवासी तुषार देवांगन की शिकायत पर बृजमोहन सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था। केस दर्ज करने के बाद मंगलवार को कांग्रेसी नेता को न्यायाधीश दिवजेंद्र नाथ ठाकुर कोर्ट में पेश किया गया था। जहां से बृजमोहन सिंह को एक दिन के रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। गुरुवार को जमानत के लिए बृजमोहन सिंह ने वलीक के माध्यम से आवेदन लगाया था। जमानत आवेदन पर अधिवक्ता गौरी चक्रवर्ती, पुरुषोत्तम सोनारे, प्रकाश शर्मा, संजय सिंह, सूरज शर्मा, लक्ष्मी साहू समेत अन्य वकीलों ने आपत्ति जताई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने बृजमोहन सिंह की जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।
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