जेठ ने पैर पकड़ा और पति ने गला दबाकर हत्या के बाद पत्नी को फांसी के फंदे में लटकाया, दोनों को आजीवन कारावास की सजा

कोरबा। शादी के 10 साल बाद पति अपने भाई के साथ मिलकर ने गला घोंटकर पत्नी की हत्या कर ली। फिर सुसाइड का रूप देने फांसी पर लटका दिया। कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार घटना 10 मई 2024 को उरगा थाना क्षेत्र की है। तरदा गांव में जेठ ने सुनीता कुर्रे (28 साल) का दोनों पैर पकड़ा, पति ने गला दबाया, फिर उसकी लाश फांसी के फंदे में लटका दी और थाने में जाकर घटना की सूचना दी थी। पुलिस के मुताबिक, फांसी के फंदे की हाइट कम होने के बाद हत्या का शक हुआ। जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। आरोपी पति राजू कुर्रे और जेठ मनोज कुर्रे को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। जांच में पता चला कि ससुराल वाले पैसों के लिए सुनीता को परेशान करते थे। जबकि शादी में उसे दहेज दिया गया था, फिर भी पैसों की डिमांड करते थे। मृतका के पिता ने कई बार धान बेचकर पैसे दिए थे। 10 साल से मांगने का यही सिलसिला चल रहा था। जब पैसे देने बंद किए तो उसकी हत्या की प्लानिंग की। सुनीता बिलासपुर के पचपेड़ी गांव की रहने वाली थी।
10 साल पहले उसकी शादी राजू कुर्रे के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। राजू कुर्रे का परिवार खेती मजदूरी करने वाला था। सुनीता के घर वालों ने शादी में दहेज भी दिया था। शुरुआत में सब ठीक था, उनके 2 बच्चे भी हैं। बच्चे होने के बाद ससुराल वालों का लालच और बढ़ गया उससे और पैसों और सामान की डिमांड करने लगे। राजू कुर्रे अपनी पत्नी पर दबाव बनाने लगा। सुनीता के पिता उन्हें कभी चावल देते थे कभी धान बेचकर पैसा भिजवाते थे कभी उधारी लेकर पैसे देते। सुसराल वालों के मांगने का यह सिलसिला चलता रहा। जब सुनीता ने अपने माता पिता से पैसे मांगना बंद किया तो उसे और परेशान करने लगे। फिर उसे मारने की प्लानिंग की और 10 मई 2024 को जब घर में कोई नहीं था तब जेठ और पति ने मिलकर हत्या कर दी। घटना के दिन दोनों आरोपी बिलासपुर में रिश्तेदार की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर जा रहे थे। मायकों वालों को सुनीता की लाश मिलने पर उन्होंने राजू को सूचना दी और वापस बुलाया। इसके बाद दोनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। तब से अब तक मामला कोर्ट में चल रहा था। तृतीय श्रेणी अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे की कोर्ट ने सभी गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। शासकीय अभिभाषक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने बताया कि कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।