मड़ेली हत्या मामले में आरोपी को उम्रकैद, कुरूद न्यायालय ने सुनाई सजा

लकड़ी के बत्ते से सिर पर हमला कर युवक की हत्या का मामला, पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर चेतन साहू दोषी करार

मड़ेली हत्या मामले में आरोपी को उम्रकैद, कुरूद न्यायालय ने सुनाई सजा

धमतरी। बिरेझर चौकी क्षेत्र के ग्राम मड़ेली में हुए हत्या के मामले में आरोपी को न्यायालय ने सश्रम आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। उत्कृष्ट विवेचना और पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कुरूद ने आरोपी चेतन साहू को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत दोषसिद्ध किया।

मामला 15 मार्च 2025 का है। पुलिस के अनुसार ग्राम मड़ेली के भाठापारा गौठान के पास विवाद के दौरान आरोपी चेतन साहू (26) ने गजेन्द्र साहू उर्फ बिट्टू के सिर पर लकड़ी के बत्ते से हमला किया था। गंभीर चोट लगने के बाद गजेन्द्र को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के संबंध में थाना कुरूद की चौकी बिरेझर में अपराध क्रमांक 85/2025 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

साक्ष्यों के आधार पर हुई दोषसिद्धि

पुलिस ने मामले की विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण किया और प्रत्यक्षदर्शियों सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए। आरोपी के मेमोरण्डम के आधार पर घटना में प्रयुक्त लकड़ी का बत्ता बरामद किया गया। इसके अलावा FSL परीक्षण सहित अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस ने निर्धारित अवधि में न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी चेतन साहू को हत्या का दोषी माना और सश्रम आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।

विवेचक होंगे पुरस्कृत

प्रकरण में प्रभावी विवेचना और साक्ष्यों के बेहतर संकलन के लिए पुलिस अधीक्षक धमतरी भावना पांडेय ने तत्कालीन बिरेझर चौकी प्रभारी एवं विवेचक निरीक्षक चन्द्रकांत साहू के कार्य की सराहना की है। एसपी ने उन्हें पुरस्कृत किए जाने की घोषणा भी की है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि गंभीर अपराधों में साक्ष्य-आधारित और प्रभावी विवेचना से न्यायालय में दोषसिद्धि सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। मड़ेली हत्या मामले में पुलिस की विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आरोपी को न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा मिली है।