गणेश उत्सव पर दुर्ग पुलिस का सख्त पहरा, 50 से ज्यादा पंडाल समितियों को दिए सुरक्षा के निर्देश
CCTV से लेकर फायर ऑडिट तक अनिवार्य, रात 10 बजे बाद लाउडस्पीकर पर रोक; विसर्जन झांकी में अधिकतम 3 वाहन और 15 फीट ऊंचाई की सीमा

दुर्ग। आगामी गणेश उत्सव को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने दुर्ग पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पुलिस ने जिले की 50 से अधिक मध्यम और बड़े गणेश पंडाल समितियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, ध्वनि नियंत्रण और विसर्जन व्यवस्था को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। पुलिस ने समितियों से स्पष्ट कहा है कि आयोजन के दौरान नियमों का पालन अनिवार्य होगा और उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
पंडालों में CCTV और सुरक्षा व्यवस्था जरूरी
बैठक में पुलिस अधिकारियों ने पंडालों के प्रवेश-निकास द्वार, मुख्य मूर्ति स्थल, पार्किंग और वेटिंग एरिया में पर्याप्त CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए। मूर्ति और पंडाल की सुरक्षा के लिए रात में समिति के कम से कम दो सदस्यों की मौजूदगी अनिवार्य रखने को कहा गया है। महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए आवश्यकता के अनुसार अलग प्रवेश-निकास एवं कतार की व्यवस्था करने तथा पर्याप्त महिला और पुरुष सुरक्षा गार्ड व वॉलेंटियर तैनात करने के निर्देश भी दिए गए।
सड़क पर नहीं बनेगा पंडाल, पार्किंग पहले तय करनी होगी
पुलिस ने समितियों को सड़क अथवा सार्वजनिक आवागमन के मार्ग को बाधित कर पंडाल या पार्किंग नहीं बनाने की हिदायत दी है। पार्किंग के लिए पहले से स्थान चिन्हित करने को कहा गया है। अनधिकृत रूप से पार्किंग शुल्क वसूलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। झूले, मनोरंजन उपकरण या झांकी में तकनीकी मशीनरी लगाने वाली समितियों को संबंधित विभाग से तकनीकी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर थाने में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
फायर, सुरक्षा और बिजली ऑडिट अनिवार्य
प्रत्येक गणेश पंडाल में फायर ऑडिट, सुरक्षा ऑडिट और इलेक्ट्रिसिटी ऑडिट कराने को कहा गया है। पंडालों में अग्निशमन उपकरणों के साथ पर्याप्त रेत और पानी की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने वाली समितियों को कार्यक्रम की सूचना कम से कम एक दिन पहले संबंधित थाने में देने को कहा गया है, ताकि पुलिस आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था कर सके।
रात 10 बजे बाद लाउडस्पीकर पर रोक
गणेश उत्सव के दौरान ध्वनि नियंत्रण को लेकर भी पुलिस ने सख्ती के संकेत दिए हैं। रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र और लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। निर्धारित ध्वनि मानकों का उल्लंघन मिलने पर उपकरण जब्त करने के साथ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पंडाल और विसर्जन झांकी में नशे का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जबरन चंदा वसूली की शिकायत मिलने पर संबंधित व्यक्ति के साथ मामले में संलिप्त समिति के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
विसर्जन झांकी के लिए 3 वाहन और 15 फीट की सीमा
गणेश विसर्जन के दौरान पुलिस द्वारा निर्धारित विसर्जन मार्ग का ही उपयोग करना होगा। किसी अन्य मार्ग से विसर्जन झांकी ले जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक विसर्जन झांकी में अधिकतम 3 वाहन रखने की अनुमति होगी। इनमें गणेश वाहन, झांकी वाहन और जनरेटर/डीजे वाहन शामिल हैं। झांकी की अधिकतम ऊंचाई 15 फीट निर्धारित की गई है। प्रत्येक झांकी में कम से कम 8 वॉलेंटियर रखना अनिवार्य होगा और उनकी सूची पहले से पुलिस को उपलब्ध करानी होगी।
हथियार और आपत्तिजनक गीतों पर रोक
विसर्जन के दौरान हथियार, भाला, तलवार, डंडा अथवा अन्य शस्त्र रखने पर रोक रहेगी। नकली तलवार आदि भी प्रतिबंधित रहेंगे। विसर्जन झांकी और कार्यक्रमों में केवल धार्मिक गीत बजाने की अनुमति होगी। अश्लील, आपत्तिजनक या अप्रिय गीतों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
पुलिस अधिकारियों ने समितियों से मांगा सहयोग
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शोभराज अग्रवाल, CSP दुर्ग हर्षित मेहर, CSP भिलाई नगर निशांत पाठक और CSP छावनी प्रशांत सिंह पैकरा सहित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। दुर्ग पुलिस ने गणेश उत्सव समितियों और आम नागरिकों से अपील की है कि धार्मिक आयोजन को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बनाने के लिए पुलिस-प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। यातायात व्यवस्था, ध्वनि मानकों, सुरक्षा नियमों और निर्धारित विसर्जन मार्ग का पालन करने में पुलिस का सहयोग करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि, विवाद या कानून-व्यवस्था संबंधी स्थिति की सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस थाना अथवा पुलिस को दें।
बॉक्स: गणेश उत्सव के प्रमुख नियम
- रात 10 बजे बाद लाउडस्पीकर प्रतिबंधित
- विसर्जन झांकी में अधिकतम 3 वाहन
- झांकी की अधिकतम ऊंचाई 15 फीट
- प्रत्येक झांकी में कम से कम 8 वॉलेंटियर
- निर्धारित विसर्जन मार्ग का पालन अनिवार्य
- पंडाल में CCTV, फायर और इलेक्ट्रिसिटी सुरक्षा जरूरी
- विसर्जन में हथियार और आपत्तिजनक गीत प्रतिबंधित
- सड़क या आवागमन मार्ग बाधित कर पंडाल/पार्किंग नहीं बनाई जा सकेगी
