मॉडिफाइड कार और ब्लैक फिल्म का शौक पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया ₹16 हजार का जुर्माना

बिना नंबर कार दौड़ा रहा था चालक, न लाइसेंस मिला न दस्तावेज; आरटीओ की अनुमति भी नहीं थी

मॉडिफाइड कार और ब्लैक फिल्म का शौक पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया ₹16 हजार का जुर्माना

भिलाई। सेंट्रल एवेन्यू मार्ग पर नियमों को ताक पर रखकर बिना नंबर मॉडिफाइड कार चलाना एक चालक को भारी पड़ गया। यातायात पुलिस की चेकिंग में कार के शीशों पर ब्लैक फिल्म, अनधिकृत मॉडिफिकेशन और नंबर प्लेट नहीं होने का मामला सामने आया। चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के आवश्यक दस्तावेज भी नहीं मिले। पुलिस ने कार जब्त कर न्यायालय में पेश की, जहां विभिन्न यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालक को ₹16,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।

शाम से आधी रात तक चली चेकिंग

यातायात पुलिस दुर्ग ने 24 अगस्त को शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक सेंट्रल एवेन्यू मार्ग पर विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान पुलिस की नजर एक संदिग्ध कार पर पड़ी। कार बिना नंबर के सड़क पर दौड़ रही थी और उसकेशीशों पर ब्लैक फिल्म लगी हुई थी।

जांच आगे बढ़ी तो वाहन में अनधिकृत मॉडिफिकेशन भी मिला। चालक से वाहन संबंधी जरूरी दस्तावेज और ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया, लेकिन वह इन्हें प्रस्तुत नहीं कर सका।

मॉडिफिकेशन की अनुमति भी नहीं

यातायात पुलिस ने वाहन में किए गए मॉडिफिकेशन के संबंध में आरटीओ की अनुमति मांगी, लेकिन चालक के पास इसकी भी कोई अनुमति नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने वाहन को जब्त कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायालय में पेश किया।

कोर्ट ने लगाया 16 हजार का जुर्माना

मामले में न्यायालय ने विभिन्न यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालक को 16 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। कार्रवाई के दौरान कार से ब्लैक फिल्म भी हटाई गई।

यातायात पुलिस ने चालक को भविष्य में बिना नंबर वाहन नहीं चलाने, अनधिकृत मॉडिफिकेशन से बचने और ब्लैक फिल्म का इस्तेमाल नहीं करने की समझाइश दी।

नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई जारी

यातायात पुलिस दुर्ग के अनुसार सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर विशेष वाहन चेकिंग अभियान लगातार जारी है। बिना नंबर वाहन, अवैध मॉडिफिकेशन और नियमों के विपरीत ब्लैक फिल्म का इस्तेमाल करने वाले वाहनों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।