निगम कोष में राजस्व जमा नहीं करने पर दुर्ग नगर निगम के दो कर्मचारी निलंबित

दुर्ग। नगर निगम दुर्ग में राजस्व वसूली की राशि निगम कोष में जमा नहीं करने के मामले में दो कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। आयुक्त ने मामले को गंभीर मानते हुए दोनों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

जानकारी के अनुसार सहायक ग्रेड-3 और प्रभारी सहायक निरीक्षक संकेत धर्मकार को अपने प्रभार क्षेत्र से वसूली गई राशि निगम कोष में जमा नहीं करने पर 21 जनवरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जांच के दौरान केशबुक मिलान में कुल 2 लाख 53 हजार 383 रुपये निगम कोष में जमा नहीं किए जाने का मामला सामने आया। इसके बाद 24 फरवरी को अंतिम चेतावनी पत्र भी जारी किया गया, लेकिन निर्धारित समय तक राशि जमा नहीं की गई।

इसे कदाचार मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत आयुक्त ने संकेत धर्मकार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जलगृह विभाग निर्धारित किया गया है और बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
इसी तरह सहायक राजस्व निरीक्षक विवेक सालवनकर के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। उन्होंने अपने प्रभार वार्ड से वसूली गई राशि निगम कोष में जमा नहीं की थी। प्रारंभिक जांच में 36 हजार 586 रुपये जमा नहीं करने का मामला सामने आया था, जबकि केशबुक मिलान के बाद 91 हजार 383 रुपये निगम कोष में जमा नहीं किए जाने की पुष्टि हुई।
इस संबंध में उन्हें भी 21 जनवरी को कारण बताओ नोटिस और 24 फरवरी को अंतिम चेतावनी पत्र जारी किया गया था। इसके बावजूद राशि जमा नहीं करने पर आयुक्त ने उन्हें भी नियम 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग रहेगा और बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।