पन्नू हत्या साजिश केस: निखिल गुप्ता ने अमेरिकी अदालत में जुर्म कबूला

न्यूयॉर्क। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की कथित हत्या की साजिश से जुड़े मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। आरोपी निखिल गुप्ता ने मैनहट्टन की संघीय अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गुप्ता ने तीन आरोप स्वीकार किए हैं। इनमें पैसे लेकर हत्या करवाने की साजिश और धनशोधन से जुड़े आरोप शामिल हैं। यह कबूलनामा जज सारा नेटबर्न के समक्ष दर्ज हुआ। 54 वर्षीय निखिल गुप्ता को 2023 में चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था। जून 2024 में उन्हें अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया। उस समय उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। अब अदालत में उन्होंने अपना रुख बदलते हुए आरोप स्वीकार कर लिए हैं।

यदि अदालत उन्हें दोषी ठहराती है तो उन्हें अधिकतम 40 वर्ष तक की सजा हो सकती है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका और कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों को निशाना बनाने की कथित साजिश से भारत और अमेरिका के रिश्तों पर असर पड़ा है। हालांकि भारत सरकार ने इन आरोपों से साफ इनकार किया है। सरकार का कहना है कि इस तरह की किसी भी गतिविधि से उसका कोई संबंध नहीं है और यह उसकी नीति के खिलाफ है। रिपोर्ट के अनुसार, यह कथित साजिश मई 2023 में शुरू हुई थी और इसमें एक भारतीय सरकारी कर्मचारी के शामिल होने का भी आरोप लगाया गया है।