सब्जी मंडी के पीछे बायोमेडिकल वेस्ट डंप करने पर कार्रवाई, अर्बन कंपनी पर ₹25 हजार और शंकराचार्य अस्पताल पर ₹10 हजार जुर्माना

सब्जी मंडी के पीछे बायोमेडिकल वेस्ट डंप करने पर कार्रवाई, अर्बन कंपनी पर ₹25 हजार और शंकराचार्य अस्पताल पर ₹10 हजार जुर्माना

भिलाई। शंकराचार्य अस्पताल से ठोस अपशिष्ट के साथ बायोमेडिकल वेस्ट लेकर सब्जी मंडी के पीछे डंप करने के मामले में भिलाई नगर निगम ने कार्रवाई की है। निगम ने अर्बन कंपनी पर ₹25 हजार और शंकराचार्य अस्पताल पर ₹10 हजार का अर्थदंड लगाया है।

निगम के अनुसार अर्बन कंपनी को शंकराचार्य अस्पताल से केवल ठोस अपशिष्ट प्राप्त कर उसका नियमानुसार निपटान करना था। लेकिन कंपनी के कर्मचारियों द्वारा ठोस कचरे के साथ बायोमेडिकल वेस्ट भी ले जाकर सब्जी मंडी के पीछे डंप किया गया। इसे अनुबंध की शर्तों और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का उल्लंघन माना गया। मामले में अर्बन कंपनी पर ₹25 हजार का जुर्माना लगाया गया है। यह राशि कंपनी के आगामी देयक से काटने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, शंकराचार्य अस्पताल द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं बायोमेडिकल वेस्ट से संबंधित नियमों का पालन नहीं करने पर ₹10 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। जुर्माने की राशि वसूलने के लिए जोन-1 के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया है।

निगम ने दोनों पक्षों को भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा नहीं होने की चेतावनी दी है। पुनरावृत्ति होने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।