पुलिस विभाग में नौकरी का झांसा देकर 14 लाख की ठगी, आरोपी रायपुर से गिरफ्तार

पति को पुलिस विभाग में चालक और भाई को आरक्षक बनाने का दिया झांसा; स्मृतिनगर पुलिस ने मोबाइल व दस्तावेज किए जब्त

पुलिस विभाग में नौकरी का झांसा देकर 14 लाख की ठगी, आरोपी रायपुर से गिरफ्तार

भिलाई। पुलिस विभाग में शासकीय नौकरी लगाने का झांसा देकर एक परिवार से 14 लाख 1 रुपए ठगने के मामले में चौकी स्मृतिनगर पुलिस ने आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने प्रार्थिया के पति को पुलिस विभाग में चालक और उसके भाई को आरक्षक के पद पर नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाकर अलग-अलग समय में रकम हासिल की थी। शिकायत के बाद पुलिस ने पतासाजी करते हुए आरोपी को रायपुर के उरला क्षेत्र से अभिरक्षा में लिया।

चालक और आरक्षक की नौकरी का दिया झांसा

पुलिस के अनुसार प्रार्थिया श्रीमती खोमिन ध्रुवे, उम्र 36 वर्ष, निवासी आर्यनगर, कोहका, भिलाई ने 26 अगस्त 2026 को चौकी स्मृतिनगर में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक वर्ष 2024 में आरोपी तोपचंद धनकर ने प्रार्थिया के पति अश्वनी कुमार ध्रुवे को पुलिस विभाग में चालक तथा उनके भाई रितेश ठाकुर को आरक्षक के पद पर शासकीय नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया। नौकरी दिलाने का झांसा देकर आरोपी ने प्रार्थिया से अलग-अलग समय में कुल ₹14,00,001 प्राप्त कर लिए। बाद में नौकरी नहीं लगने पर मामले की शिकायत पुलिस तक पहुंची।

पहले से दर्ज है धोखाधड़ी का मामला

विवेचना के दौरान पुलिस को आरोपी के संबंध में कई अहम जानकारी मिली। पुलिस के अनुसार तोपचंद धनकर के खिलाफ थाना नेवई में पहले से धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। इसके अलावा उसके खिलाफ दो स्थाई वारंट भी जारी थे। वारंट जारी होने के बाद आरोपी लगातार फरार चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।

किराना दुकान के पास से पकड़ा गया

चौकी स्मृतिनगर पुलिस ने आरोपी की लगातार पतासाजी की। संभावित ठिकाने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम ने साहिल किराना स्टोर्स, शिव मंदिर के पास, उरला, रायपुर में दबिश देकर आरोपी को अभिरक्षा में लिया। पूछताछ में पुलिस के मुताबिक आरोपी ने नौकरी लगाने के नाम पर रकम लेने और मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की।

मोबाइल और दस्तावेज जब्त

आरोपी की निशानदेही और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन और संबंधित दस्तावेज जब्त किए हैं। आरोपी के खिलाफ चौकी स्मृतिनगर, थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 1255/2026, धारा 318(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार करने के साथ उसके खिलाफ जारी स्थाई वारंटों की भी तामीली की। इसके बाद आरोपी को वर्तमान मामले में न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

14 लाख लेकर सरकारी नौकरी का सपना दिखाया

पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पुलिस विभाग में नौकरी लगवाने का भरोसा देकर पीड़ित परिवार का विश्वास हासिल किया। इसके बाद चालक और आरक्षक के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर अलग-अलग समय में 14 लाख 1 रुपए की राशि प्राप्त की। मामले में पुलिस अब आरोपी से जुड़े अन्य तथ्यों और लेनदेन की भी जांच कर रही है।