भिलाई नगर निगम के मृत्य निलंबित, शराब के नशे में सहकर्मी से मारपीट और बिना सूचना अनुपस्थित रहने का आरोप






भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई में कार्यरत एक कर्मचारी को अनुशासनहीनता और लगातार अनुपस्थित रहने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। निगम प्रशासन ने आदेश जारी कर मृत्य मलकीत सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है।

जारी आदेश के अनुसार मलकीत सिंह, जोन क्रमांक-3 में मेट के पद पर पदस्थ हैं। बायोमेट्रिक उपस्थिति रिकॉर्ड में वे लगातार अनुपस्थित पाए गए। जानकारी के मुताबिक 22 जनवरी 2026 से वे बिना किसी पूर्व सूचना के लगातार ड्यूटी से गैरहाजिर थे।

निगम कार्यालय द्वारा उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन निर्धारित समय तक उसका कोई जवाब नहीं मिला। इसके अलावा उन पर शराब के नशे में सहकर्मी के साथ मारपीट, गाली-गलौज और अनुचित व्यवहार करने का भी आरोप है। इस घटना की सूचना विभाग द्वारा थाने में भी दी गई है।

निगम प्रशासन ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के तहत कार्रवाई की है।
आदेश के अनुसार मलकीत सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जोन क्रमांक-4 शिवाजी नगर निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।