स्कूल-कालेजों के 100 मीटर दायरे के दुकानों में कार्रवाई,  भरी मात्रा में तंबाखू, सिगरेट, बीड़ी बरामद

स्कूल-कालेजों के 100 मीटर दायरे के दुकानों में कार्रवाई,  भरी मात्रा में तंबाखू, सिगरेट, बीड़ी बरामद

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग क्षेत्रांतर्गत शिक्षण संस्थानों के समीप तंबाकू एवं अन्य प्रतिबंधित नशीली सामग्री विकय रोकने हेतु आयुक्त सुमित अग्रवाल ने कार्रवाही के लिए टीम गठित की है। बाजार विभाग, अतिक्रमण विभाग, निगम अमला, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के साथ शहर क्षेत्रांतर्गत शिक्षण संस्थानों (स्कूल, कालेज इत्यादि) के समीप तंबाकू एवं अन्य प्रतिबंधित नशीली सामग्री विकय रोकने कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही किये जाने के निर्देश टीम अमला को दिए है।

इसी कड़ी में निगम द्वारा कोटपा अधिनियम की कार्यवाही के दौरान सिकोला भाठा शासकीय स्कूल के आस, पास,आर्य तुलाराम स्कूल मोहन नगर के अलावा भगत सिंह स्कूल तितुरडीह मौके पर पहुँचकर दुकानों एवं ठेलों में जांच की कार्रवाही के दौरान बीड़ी, सिगरेट, गुटका सहित तंबाखू को जब्त कर जुर्माना की कार्रवाही की गई।

बता दे की कोटपा अधिनियम की कार्यवाही नशा मुक्ति का पखवाड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत कोटपा अधिनियम की कार्यवाही हेतु विशेष अभियान चलाया गया।यह कार्रवाही लगातार शहर क्षेत्र में स्कूल के आस पास अलग अलग जगहों कोटपा अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।स्कूल के आस पास नशीली दवाओं के दुरुपयोग नशीली पदार्थ भेजने वालो के खिलाफ अंतराष्ट्रीय नशामुक्ति दिवस मनायी जाती है। अंतराष्ट्रीय नशामुक्ति दिवस का मुख्ण उद्देश्य अवैध मादक पदार्थों के दुरूपयोग एवं अवैध तस्करी हेतु आम जनता को जागरूक करना। 

आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देश पर अतिक्रमण अधिकारी परमेश्वर के नेतृत्व में बाजार विभाग शशिकांत यादव,ईश्वर वर्मा सहित पुलिस बल की मौजूदगी में स्कूल किनारे व आस पास के पान ठेलों, सार्वजनिक स्थलों और स्कूल-कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में छापेमारी की कार्यवाही की गई हैं, तथा तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन हटवाए गए।