भिलाई में फिर पकड़ाया बांग्लादेशी महिला और पुरुष, अब 7 बांग्लादेशियों पर की गई कार्रवाई

भिलाई में फिर पकड़ाया बांग्लादेशी महिला और पुरुष, अब 7 बांग्लादेशियों पर की गई कार्रवाई

भिलाई। छावनी थाना पुलिस ने बांग्लादेशी महिला और पुरुष को गिरफ्तार किया है। अवैध रूप सेे भारत बांग्लादेश सीमा से प्रवेश कर अपनी पहचान छिपाते हुये फर्जी नाम से लगभग 10-12 वर्षों से भारत में रह रहे थे दोनों आरोपी। मोहम्मद अली शेख एवं साथी शेख के नाम के दक्षिण 24 परगना का निवासी बताकर फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर पहचान छिपाकर रहते पाये गये बांग्लादेशी नागरिक। दुर्ग जिले में अब तक कुल 07 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई। फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तथा नाम पता के आधार पर जन्मतिथी बदलकर आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र एवं बैंक पासबुक बनाकर किया गया दुरूपयोग।आरोपीगण के मोबाइल में परीक्षण के दौरान पाये गये बांग्लादेश की नागरिकता संबंधी पासपोर्ट, पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज। दोनों के विरूद्ध बी.एन.एस. अधिनियम 2023, विदेशी नागरिक विषयक अधिनियम 1986, भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967, एवं पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 के तहत की गई कार्रवाई।

पुलिस के अनुसार  छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से घुसपैठ कर रहने वाले बांग्लादेशी/रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने एवं उन्हे वापस भेजे जाने की कार्यवाही हेतु विशेष कार्य बल का गठन किया गया है, जिसके द्वारा दुर्ग में रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उनके विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। अवैध घुसपैठियों की पहचान कार्यवाही के क्रम में दिनांक 03.06.2025 को जानकारी प्राप्त हुई कि कैम्प-02 अमन लकड़ी टाल के पास एक किराये के मकान में एक संदिग्ध बांग्लादेशी पुरूष एवं एक महिला अपना मूल पहचान छिपाते हुए फर्जी नाम से रह रहे है। उक्त सूचना की तस्दीकी एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु एसटीएफ को निर्देशित किया गया। 

एसटीएफ टीम एवं थाना छावनी पुलिस द्वारा दोनों संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा अपना नाम मोहम्मद अली शेख पिता ईमान शेख, निवासी बुधाखली गोलाबारी, जिला दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल एवं महिला ने अपना नाम साथी शेख पिता होचन शेख, संदेशखली, गोलाबारी जिला दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल को होना बताई। दोनों संदिग्ध बांग्लादेशी महिला पुरूष के कब्जे से प्राप्त दस्तावेज एवं मोबाइल डाटा का विस्तृत विश्लेषण एवं जांच किया गया। जांच पर पाया गया कि मोहम्मद अली शेख का वास्तविक नाम मोहम्मद अब्दुल रौब हुसैन पिता अब्दुल सत्तार खंदोकर, उम्र 48 वर्ष निवासी गा्रम राजबाड़िया पोस्ट हरिदापोटा, झिकारगाछा, जिला जेस्सोर बांग्लादेश है, जो वर्ष 2012 में भारत बांग्लादेश सीमा को अवैध रूप से पारकर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में रहना एवं वहीं पर हुसैन शेख की लड़की से शादी कर उसकी मदद से मोहम्मद अली शेख के फर्जी नाम से जन्मतिथी बदलकर भारतीय नागरिकता संबंधी फर्जी एवं कूटरचित आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड बनाया जाना पाया गया। आरोपी का विगत 05-06 माह से कैम्प-02 में रहना पाया गया है। जांच पर मोहम्मद अब्दुल रौब हुसैन द्वारा मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से बांग्लादेश में रहने वाले रिश्तेदारों से लगातार संपर्क में रहना एवं बांग्लादेशी नागरिकता से संबंधित फोटो परिचय पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, बांग्लादेशी पासपोर्ट संबंधी दस्तावेज जप्त किया गया है।

इसी प्रकार बांग्लादेशी महिला साथी शेख पिता होचन शेख निवासी संदेशखली, गोलाबारी, दक्षिण 24 परगना से पूछताछ पर उसका असली नाम साथी खातून पिता मोह0 जमशेर सरदार निवासी निरबासखुला, माटीकुमरा, झिकारगाछा जेस्सोर बांग्लादेश होना पाया गया। जो वर्ष 2014 में अवैध रूप से भारत बांग्लादेश सीमा पार कर भारत में प्रवेश कर अवैध रूप से रहना एवं विगत लगभग 7-8 माह से कैम्प-02 छावनी में किराये के मकान में रहना पाया गया। इसके द्वारा अपने मामा मोहम्मद अब्दुल रौब के सहयोग से बांग्लादेशी नागरिक के मूल पहचान को छिपाते हुए छलपूर्वक कूटरचना कर जन्मतिथी में परिवर्तन कर भारतीय नागरिकता संबंधी फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक बनाया जाना पाया गया। जांच पर बांग्लादेशी नागरिक साथी खातून द्वारा मोबाइल इंटरनेट कॉल एवं प्डव् ।च्च् के माध्यम से बांग्लादेश मे रहने वाले रिश्तेदारों से लगातार संपर्क मे रहना एवं बांग्लादेश की नागरिकता से संबंधित जन्म प्रमाण पत्र, फोटो परिचय पत्र, पासपोर्ट, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के दस्तावेज एवं अन्य दस्तावेज भी पाया गया, जिसे विधिवत जप्त किया गया है।

  इस प्रकार दोनों बांग्लादेशी नागरिकों के विरूद्ध अवैध रूप से भारत बांग्लादेश सीमा पारकर बिना वैध दस्तावेज के भारत में निवासरत होकर बांग्लादेशी नागरिक की मूल पहचान को छिपाते हुए स्वयं को भारतीय नागरिक सिद्ध करने के उद्देश्य से फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उसका दुरूपयोग करना, अपराध धारा 318(4), 319(2), 336(3), 3(5), 61 बी.एन.एस., 14 विदेशी विषयक अधिनियम 1946, 12 पासपोर्ट अधिनियम 1967, 3 पासपोर्ट (भारत मे प्रवेश) अधिनियम 1920 का पाये जाने से थाना छावनी में अपराध क्रं. 275/2025 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। 

   प्रकरण में दोनों बांग्लादेशी नागरिकों को सहयोग करने, संरक्षण देने एवं फर्जी दस्तावेज तैयार करने के षडयंत्र में शामिल व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरूद्ध भी कार्यवाही की जा रही है।  सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी छावनी उनकी टीम एवं एसटीएफ टीम की उल्लेखनीय भूमिका रही। 

नाम आरोपी - 1. मोहम्मद अब्दुल रौब हुसैन पिता अब्दुल सत्तार खंदोकर, उम्र 48 वर्ष निवासी गा्रम राजबाड़िया पोस्ट हरिदापोटा, झिकारगाछा, जिला जेस्सोर बांग्लादेश।

2. साथी खातून पिता मोह0 जमशेर सरदार निवासी निरबासखुला, माटीकुमरा, झिकारगाछा जिला जेस्सोर बांग्लादेश।