27 मामलों के आरोपी आदतन बदमाश सोमेश वैष्णव जिला बदर, एक साल तक दुर्ग समेत 7 जिलों में प्रवेश पर रोक

2002 से 2023 के बीच लूट, मारपीट, अवैध हथियार और शराब बिक्री सहित 27 मामले दर्ज, जिला दंडाधिकारी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी किया आदेश

27 मामलों के आरोपी आदतन बदमाश सोमेश वैष्णव जिला बदर, एक साल तक दुर्ग समेत 7 जिलों में प्रवेश पर रोक

दुर्ग। आदतन अपराधियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत जिला दंडाधिकारी दुर्ग ने ग्राम अंजोरा निवासी 37 वर्षीय सोमेश वैष्णव को एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है। यह कार्रवाई दुर्ग पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत की गई है।

पुलिस के अनुसार सोमेश वैष्णव के खिलाफ वर्ष 2002 से 2023 के बीच लूट, मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, अवैध हथियार रखने और अवैध शराब बिक्री सहित कुल 27 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई, लेकिन उसके व्यवहार में सुधार नहीं आया।

पुलिस प्रतिवेदन और उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के बाद जिला दंडाधिकारी ने पाया कि आरोपी की गतिविधियों से क्षेत्र में भय और आतंक का माहौल बन रहा था तथा कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। इसके बाद उसके खिलाफ जिला बदर का आदेश जारी किया गया।

आदेश के अनुसार सोमेश वैष्णव को एक सप्ताह के भीतर दुर्ग जिले के साथ ही राजनांदगांव, रायपुर, धमतरी, बेमेतरा, बालोद और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले की सीमाओं से बाहर जाना होगा। वह एक वर्ष तक सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना इन जिलों में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें तथा किसी भी आपराधिक या असामाजिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आदतन अपराधियों के खिलाफ ऐसी प्रभावी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।