पॉक्सो एक्ट के मामले में बड़ा फैसला, आरोपी को 20 साल की सजा

धमतरी। पॉक्सो एक्ट के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को कठोर सजा सुनाई है। सिटी कोतवाली थाना में दर्ज इस प्रकरण में आरोपी अनिल यादव (32) को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

यह मामला अपराध क्रमांक 46/25 के तहत धारा 137(2), 65(1) भारतीय न्याय संहिता एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दर्ज किया गया था। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपराध सिद्ध हुआ।

प्रकरण की जांच सिटी कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश मरई और तत्कालीन विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक संतोषी नेताम द्वारा की गई। जांच के दौरान साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से संकलन किया गया और सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को मजबूत रूप से न्यायालय के समक्ष रखा गया। इसी सुदृढ़ विवेचना के चलते आरोपी को कड़ी सजा दिलाने में सफलता मिली। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक धमतरी द्वारा विवेचना अधिकारी को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है।
