कलेक्टर और एसडीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, समोदा सरपंच पर एफआईआर
व्हाट्सऐप स्टेटस में कथित आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल का मामला, जितेंद्र देशमुख की शिकायत पर पुलगांव पुलिस ने दर्ज किया अपराध

दुर्ग। जिले के कलेक्टर और एसडीएम के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में ग्राम समोदा के सरपंच अरुण गौतम के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि सरपंच के मोबाइल नंबर से लगाए गए व्हाट्सऐप स्टेटस में दोनों प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। ग्राम समोदा निवासी जितेंद्र देशमुख की शिकायत और एसडीएम कार्यालय से मिले ज्ञापन के आधार पर पुलगांव थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है।
एसडीएम कार्यालय से भेजा गया था ज्ञापन
प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, कार्यालय अनुविभागीय दंडाधिकारी, दुर्ग ग्रामीण की ओर से 27 अक्टूबर 2026 को ज्ञापन क्रमांक 2358/वाचक/2026 जारी किया गया था। यह ज्ञापन 28 अक्टूबर को संबंधित पुलिस चौकी में प्राप्त हुआ। इसमें ग्राम समोदा निवासी जितेंद्र देशमुख की शिकायत का हवाला देते हुए सरपंच के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था।
शिकायतकर्ता के मुताबिक, सरपंच अरुण गौतम के मोबाइल नंबर से संचालित व्हाट्सऐप स्टेटस पर जिले के कलेक्टर और एसडीएम के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इसकी जानकारी जितेंद्र देशमुख ने व्हाट्सऐप संदेश के माध्यम से प्रशासन को दी थी।
स्क्रीनशॉट के साथ की गई शिकायत
शिकायत के साथ कथित व्हाट्सऐप स्टेटस का स्क्रीनशॉट भी संलग्न किया गया था। एसडीएम कार्यालय ने पुलिस से मामले की साइबर सेल के माध्यम से जांच कराने और नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा था। इसके बाद पुलिस ने उपलब्ध शिकायत और दस्तावेजों के आधार पर अपराध दर्ज किया।
आईटी एक्ट सहित दो धाराओं में मामला
पुलिस के दर्ज विवरण के अनुसार, सरपंच अरुण गौतम के खिलाफ बीएनएस की धारा 296 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। फिलहाल मामले को विवेचना में लिया गया है। पुलिस जांच में व्हाट्सऐप स्टेटस की वास्तविकता, स्क्रीनशॉट की प्रमाणिकता और शिकायत से जुड़े अन्य तथ्यों की पड़ताल की जाएगी। मामले में आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।