VIDEO अली हुसैन सिद्दीकी पर कार्रवाई की मांग, भाजपा जिलाध्यक्ष ने SSP के नाम सौंपा ज्ञापन

वैशालीनगर विधायक रिकेश सेन पर झूठी शिकायत का लगाया आराेप

भिलाई। वैशालीनगर विधायक रिकेश सेन पर 17 महीने का कुल 2 लाख 55 हजार रुपए वेतन नहीं देने का आरोप लगाने वाले अली हुसैन सिद्दीकी के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए भाजपा भिलाई जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन ने कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि अली हुसैन सिद्दीकी ने सहायक श्रमायुक्त से लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तक सभी को लिखित शिकायत में बताया कि भिलाई के वैशाली नगर विधानसभा से भाजपा विधायक रिकेश सेन द्वारा उन्हें 17 महीने का कुल 2 लाख 55 हजार रुपए नहीं दिया गया है।

भाजपा भिलाई जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सौंपे ज्ञापन में बताया कि गौतम नगर सुपेला मिलाई निवासी अली हुसैन सिद्दीकी द्वारा सहायक श्रमायुक्त के समक्ष कलेक्टर के माध्यम से एक शिकायत प्रस्तुत की गई है, जो कि आधारहीन है। उपरोक्त व्यक्ति कभी भी विधायक वैशाली नगर के लिए सोशल मीडिया पर नेगेटिव प्रचार करने के लिए अधिकृत अथवा नियुक्त नहीं हुआ है। किन्तु उपरोक्त व्यक्ति के द्वारा झूठी शिकायत कर स्वयं को विधायक का सोशल मीडिया पर नेगेटिव प्रचारक बता कर नियुक्ति व वेतन के संबंध में जो आरोप लगाये गये हैं वो पूर्णतः झूठे है। ऐसा कोई भी नियुक्ति पत्र उपरोक्त व्यक्ति को कभी भी जारी नहीं किया गया है। न ही उपरोक्त व्यक्ति के द्वारा कभी भी उक्त कार्य के लिए विधायक महोदय जी से सम्पर्क किया गया है। न ही उक्त व्यक्ति उक्त झूठी शिकायत करने के पूर्व विधायक निवास/कार्यालय पर आया है। जिसका खुलासा विधायक निवास/कार्यालय पर लगे सीसीटीवी फुटेज पर स्पष्ट हो जाता है।

न ही उपरोक्त व्यक्ति के द्वारा उक्त संबंध में दूरभाष पर चर्चा की गई जिसका कॉल डिटेल भी स्पष्ट करेगा की उक्त व्यक्ति झूठा कथन कर रहा है। उक्त व्यक्ति द्वारा स्वयं को अपना सुदामा शब्द संबोधित कर झूठा अनर्गल आरोप लगाया जा रहा है। जबकि उक्त व्यक्ति विपक्ष कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। इस स्थिति में यह कैसे संभव हो सकता है कि नेगेटिव प्रचार के लिए सत्ता पक्ष के यहां उक्त व्यक्ति नौकरी करता हो।  उपरोक्त व्यक्ति के साथ और कौन-कौन साजिशकर्ता इस कृत्य में सम्मिलित है, इसकी जांच की जाए। सोशल मीडिया पर उक्त व्यक्ति के द्वारा माननीय विधायक के विरूद्ध झूठे पत्र के आधार पर एवं शासकीय विभाग में झूठी शिकायत कर विडियो प्रचारित-प्रसारित करने व अधिकारियों को अपनी शक्ति का दुरूपयोग करने के लिए किए जा रहे कृत्य के लिए बीएनएस की धारा 217 सहित अन्य आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने का कष्ट करें। 

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