निकाय चुनाव की मतदाता सूची पर दावा-आपत्ति की तारीख बढ़ी, अब 3 नवंबर तक मिलेगा मौका
राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की संशोधित समय-सारणी, 6 नवंबर तक होगा दावा-आपत्तियों का निराकरण

दुर्ग। छत्तीसगढ़ में आगामी दिसंबर 2026 में होने वाले नगरीय निकायों के आम और उपचुनाव की तैयारियों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने की समय-सारणी में आंशिक संशोधन किया है। इसके तहत अब मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन कराने और अन्य दावे-आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए 3 नवंबर 2026 तक का समय दिया गया है।
जिला जनसंपर्क कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 3 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की है। पहले निर्धारित कार्यक्रम में संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है। वहीं, निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त दावे और आपत्तियों का निराकरण 6 नवंबर 2026 तक किया जाएगा।
आयोग ने छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 (1), छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 (1) तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 8 (2) के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए संशोधित कार्यक्रम जारी किया है।
आयोग के इस निर्णय से उन मतदाताओं को अतिरिक्त अवसर मिलेगा, जिन्हें मतदाता सूची में नाम जुड़वाना है या किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार कराना है।