भिलाई में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार; ₹4.93 लाख कैश समेत लाखों का सामान जब्त

WINBUZZ ऐप के जरिए चल रहा था सट्टे का अवैध कारोबार, मासिक वेतन पर काम कर रहे थे दोनों आरोपी; 18 मोबाइल, 3 लैपटॉप, 22 एटीएम कार्ड और 4 एक्टिवा जब्त, मुख्य आरोपी की तलाश जारी

भिलाई में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार; ₹4.93 लाख कैश समेत लाखों का सामान जब्त

भिलाई। दुर्ग जिले में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे के अवैध कारोबार का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। रूंगटा कॉलेज के पीछे राजा गार्डन स्थित एक मकान में WINBUZZ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित किया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर चौकी स्मृतिनगर, थाना सुपेला और ACCU की संयुक्त टीम ने दबिश देकर गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 4 लाख 93 हजार रुपये नकद सहित बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बैंकिंग दस्तावेज और वाहन जब्त किए हैं।

पुलिस के मुताबिक, ऑनलाइन सट्टे का यह कारोबार देवेंद्र कुमार साहू के मकान से संचालित किया जा रहा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने गवाहों की मौजूदगी में बताए गए स्थान पर घेराबंदी कर दबिश दी। पुलिस को देखकर वहां मौजूद कुछ संदिग्धों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने दो लोगों को पकड़ लिया।

मासिक वेतन पर करते थे सट्टे का संचालन

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रकाश हरिनखेड़े (23 वर्ष) और डिकेश प्रसाद तिवारी (22 वर्ष), दोनों निवासी अर्जुन नगर, थाना वैशाली नगर, जिला दुर्ग के रूप में हुई है। पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपी मासिक वेतन के आधार पर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित करने का काम करते थे। इसके लिए WINBUZZ ऐप, लैपटॉप, मोबाइल फोन और अलग-अलग सिम कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था।

बैंक खातों और एटीएम कार्ड का भी इस्तेमाल

पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि सट्टे के अवैध लेन-देन के लिए विभिन्न व्यक्तियों के बैंक खातों और एटीएम कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था। कुछ खाताधारकों की जानकारी के बिना उनके बैंक खातों के उपयोग की आशंका भी जताई गई है। पुलिस इस पूरे नेटवर्क और वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है।

लाखों की सामग्री जब्त

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 4 लाख 93 हजार रुपये नकद, 3 लैपटॉप, एक आईपैड, 18 स्मार्ट मोबाइल फोन, 22 एटीएम कार्ड, 10 बैंक पासबुक, 4 एयरटेल बैंक QR कोड स्कैनर, एक एयरटेल वाई-फाई डिवाइस और 4 होंडा एक्टिवा स्कूटर जब्त किए हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी पुलिस के हाथ लगे हैं।

मुख्य आरोपी की तलाश जारी

पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 7 तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(2), 317(4) और 61(2) के तहत अपराध दर्ज कर 2 नवंबर 2026 को गिरफ्तार किया है। मामले में मुख्य आरोपी देवेंद्र कुमार साहू सहित अन्य संलिप्त लोगों की तलाश की जा रही है।

दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, पासबुक या सिम कार्ड किसी अनजान व्यक्ति को न दें। बैंक खाते को किराये पर देना या संदिग्ध लेन-देन में इस्तेमाल होने देना कानूनी परेशानी का कारण बन सकता है।