दुर्ग में सार्वजनिक जगहों पर शराबखोरी के खिलाफ पुलिस का अभियान, एक दिन में 51 प्रकरण दर्ज
चौक-चौराहों, बाजारों और पार्कों में पुलिस की सघन चेकिंग; मोहन नगर थाना क्षेत्र में सबसे ज्यादा 9 कार्रवाई, सभी मामलों में आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई

दुर्ग। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, अड्डेबाजी और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए दुर्ग पुलिस ने जिलेभर में विशेष अभियान चलाया। 24 अक्टूबर को जिले के सभी थाना और चौकी क्षेत्रों में की गई कार्रवाई के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने और अड्डेबाजी करते पाए गए लोगों के खिलाफ कुल 51 प्रकरण दर्ज किए गए। पुलिस ने सभी मामलों में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36(च) के तहत वैधानिक कार्रवाई की।
चौक-चौराहों से लेकर पार्कों तक निगरानी
पुलिस के अनुसार, अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन और ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाना था, जिनसे आम नागरिकों को परेशानी होती है और सार्वजनिक शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसके लिए जिले के विभिन्न थाना और चौकी क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने चौक-चौराहों, बाजारों, पार्कों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सघन चेकिंग की। अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और अड्डेबाजी करते पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। पुलिस ने संबंधित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाकर ऐसे स्थानों को चिह्नित किया, जहां इस तरह की गतिविधियां होने की शिकायतें मिल रही थीं।
मोहन नगर में सबसे ज्यादा कार्रवाई
जिले में हुई 51 कार्रवाइयों में मोहन नगर थाना क्षेत्र सबसे आगे रहा। यहां 9 प्रकरण दर्ज किए गए। पद्मनाभपुर में 6, जबकि नेवई, जामुल और दुर्ग थाना क्षेत्रों में 5-5 प्रकरणों में कार्रवाई की गई। पुरानी भिलाई और भिलाई नगर में 4-4, खुर्सीपार और नंदिनी नगर में 3-3 तथा वैशाली नगर और चौकी अंजोरा में 2-2 प्रकरण दर्ज किए गए। इसके अलावा पुलगांव, कुम्हारी और अमलेश्वर में एक-एक प्रकरण में कार्रवाई की गई।
थानावार कार्रवाई का विवरण
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मोहन नगर: 9 प्रकरण
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पद्मनाभपुर: 6 प्रकरण
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नेवई: 5 प्रकरण
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जामुल: 5 प्रकरण
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दुर्ग: 5 प्रकरण
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पुरानी भिलाई: 4 प्रकरण
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भिलाई नगर: 4 प्रकरण
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खुर्सीपार: 3 प्रकरण
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नंदिनी नगर: 3 प्रकरण
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वैशाली नगर: 2 प्रकरण
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चौकी अंजोरा: 2 प्रकरण
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पुलगांव: 1 प्रकरण
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कुम्हारी: 1 प्रकरण
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अमलेश्वर: 1 प्रकरण
कुल कार्रवाई: 51 प्रकरण।
सभी मामलों में आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई
दुर्ग पुलिस के मुताबिक, अभियान के दौरान दर्ज सभी 51 प्रकरणों में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36(च) के तहत नियमानुसार कार्रवाई की गई। अभियान में थाना प्रभारियों, थाना एवं चौकी के कर्मचारियों, पेट्रोलिंग टीमों और अन्य पुलिस अधिकारियों ने समन्वय के साथ भाग लिया।