गौवंश वध के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार, मांस और अवशेष बरामद

लावा जंगल में हड्डियां और खून मिलने के बाद पुलिस ने शुरू की जांच, पूछताछ में बैल खरीदकर वध करने की बात सामने आई

गौवंश वध के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार, मांस और अवशेष बरामद

बलरामपुर-रामानुजगंज। विजयनगर चौकी क्षेत्र के ग्राम लावा के जंगल में गौवंश वध के मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों से पूछताछ और तलाशी के दौरान मांस के टुकड़े तथा शरीर के अन्य अवशेष बरामद किए गए। सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जिला जेल रामानुजगंज भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार 3 सितंबर 2026 को विजयनगर क्षेत्र में ग्रामीणों से सूचना मिली थी कि ग्राम लावा के जंगल में कुछ संदिग्ध वस्तुएं पड़ी हैं और ग्रामीणों ने गौवंश वध की आशंका जताई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस और पशु चिकित्सा विभाग की संयुक्त टीम ने जंगल में खोजबीन की। इस दौरान जमीन पर हड्डियां और खून के निशान मिले। इसके बाद आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ कर घटना से जुड़े संदिग्ध लोगों की पहचान करने का प्रयास किया गया। पूछताछ के दौरान ग्रामीणों ने दो लोगों पर संदेह जताया। इसके बाद पुलिस और पशु चिकित्सा विभाग की टीम गवाहों के साथ संदिग्धों के घर पहुंची और उनसे पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपियों ने घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की। पुलिस को बताया गया कि एक परिचित व्यक्ति से 700 रुपये में एक बैल खरीदा गया था, जिसके बाद अन्य लोगों के साथ मिलकर उसका वध किया गया और मांस को जंगल में ले जाकर फेंक दिया गया।

तलाशी के दौरान पुलिस टीम ने आरोपियों के घर से मांस के टुकड़े और शरीर के अन्य अवशेष बरामद किए। जांच के दौरान अपराध की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय से जेल वारंट जारी होने के बाद सभी आरोपियों को जिला जेल रामानुजगंज में निरुद्ध किया गया है। मामले में पुलिस की आगे की जांच जारी है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश की जा रही है। सभी आरोपी ग्राम लावा, चौकी विजयनगर, थाना रामानुजगंज, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के निवासी बताए गए हैं। पुलिस ने मामले में अपराध क्रमांक 158/2026 दर्ज कर धारा 325, 238, 3(5) बीएनएस, छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 10 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1) के तहत कार्रवाई की है।

गिरफ्तार नाम आरोपी :- 1,दयाशंकर मुरूम पिता रामसाय मुरूम 31 वर्ष 2, हरवान चरगट पिता विफन चरगट 42 वर्ष 3, रामाशंकर पल्हे पिता श्री दयाल पल्हे 41 वर्ष 4, अनिमेश केरकेट्टा पिता तेजकुमार केरकेट्टा 22 वर्ष 5, मार्शेल एक्का पिता तेज एक्का उर्फ तेजकुमार केरकेट्टा 25 वर्ष 6, रामसाय मुरूम पिता बालसुंदर मुरूम 45 वर्ष सभी साकीनान लावा चौकी विजयनगर थाना रामानुजगंज जिला बलरामपुर