भिलाई में फ्लैक्स और अवैध होर्डिंग्स पर सख्ती, बिना अनुमति लगाने वालों पर होगी कार्रवाई

भिलाईनगर। नगर निगम भिलाई ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब ट्यूबलर पोल और विद्युत पोल पर बिना अनुमति के कोई भी फ्लैक्स, विज्ञापन बोर्ड या होर्डिंग्स नहीं लगाए जा सकेंगे।
निगम प्रशासन ने फ्लैक्स निर्माता एजेंसियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निगम क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध फ्लैक्स, होर्डिंग्स या बैनर लगाया गया तो संबंधित एजेंसी पर सीधे कार्रवाई होगी। इसमें अर्थदंड लगाने के साथ-साथ निगम द्वारा जारी अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) भी निरस्त कर दी जाएगी। निगम ने साफ किया है कि केवल शासकीय योजनाओं से जुड़े फ्लैक्स या होर्डिंग्स ही लगाए जा सकेंगे, वह भी संबंधित विभाग के आदेश के बाद। नगर निगम का मानना है कि इस कदम से शहर में अनावश्यक अव्यवस्था, गंदगी और दृश्य प्रदूषण पर रोक लगेगी और भिलाई अधिक स्वच्छ और आकर्षक दिखेगा।श्