बिजली चोरी के दोषी को एक लाख 54 हजार का जुर्माना

कोरबा। कोरबा की स्पेशल कोर्ट ने बिजली चोरी के एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कुसमुंडा क्षेत्र के चुनचुनी निवासी राजेश कुमार को बिजली चोरी का दोषी ठहराते हुए 1 लाख 54 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को दो माह की साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ सकती है। यह मामला न सिर्फ बिजली चोरी के गंभीर दुष्परिणामों को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि बिजली वितरण कंपनियां अब ऐसे मामलों में कानूनी रूप से कड़ा रुख अपना रही हैं।
इस मामले की शुरुआत 26 मार्च 2021 को हुई थी, जब राजेश कुमार के ऊपर ₹74,474 का बिजली बिल बकाया होने के चलते उसकी बिजली काट दी गई थी। इसके बाद भी राजेश ने गैरकानूनी तरीके से बिजली कनेक्शन को फिर से जोड़कर बिजली का इस्तेमाल शुरू कर दिया। बिजली वितरण कंपनी की विजिलेंस टीम को इस बात की जानकारी मिली, तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर जांच की और पाया कि राजेश ने अवैध रूप से 2021 वॉट बिजली का उपयोग किया है। इसके बाद विजिलेंस टीम ने ₹51,326 का जुर्माना लगाया, जिसे राजेश ने नहीं चुकाया। कंपनी ने उसे कई बार नोटिस भेजा, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। अंततः कंपनी ने विद्युत अधिनियम के तहत कोरबा की स्पेशल कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने राजेश कुमार को दोषी मानते हुए ₹1,54,000 का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि यह जुर्माना अदा नहीं किया गया, तो राजेश को दो महीने की साधारण कारावास भुगतनी होगी।