पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत

पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। शराब घोटाला प्रकरण में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें यह जमानत ईओडब्ल्यू-एसीबी और ईडी, दोनों मामलों में मिली है।

चैतन्य बघेल के वकील हर्षवर्धन परगनिया ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि शराब घोटाला मामले में पहले ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया था, इसके बाद ईडी ने भी प्रवर्तन कार्रवाई की। दोनों ही प्रकरणों में हाईकोर्ट ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।

चैतन्य बघेल पिछले छह महीने से जेल में बंद थे। कोर्ट के आदेश के बाद उनकी रिहाई आज या कल तक होने की संभावना है। वकील का कहना है कि जमानत आदेश की कॉपी जेल प्रशासन को भेजी जा रही है। अगली कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद चैतन्य बघेल को रिहा किया जाएगा। उच्च न्यायालय बिलासपुर के जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच ने यह निर्णय सुनाया है। फिलहाल, उन्हें ईओडब्ल्यू और ईडी मामले में जमानत मिली है। अन्य मामलों में जांच जारी है।