दुर्ग जिले के इस बिल्डर के खिलाफ नगर निगम ने कोर्ट में किया परिवाद दायर, बिना अनुमति अवैध कॉलोनी निर्माण, 43 से अधिक लोगों को किया गया भूमि विक्रय

 दुर्ग जिले के इस बिल्डर के खिलाफ नगर निगम ने कोर्ट में किया परिवाद दायर, बिना अनुमति अवैध कॉलोनी निर्माण, 43 से अधिक लोगों को किया गया भूमि विक्रय

दुर्ग। भवन अधिकारी नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा मनोज राजपूत पिता जवाहर सिंह राजपूत निवासी नेहरू नगर भिलाई के विरुद्ध ग्राम सिकोला प.ह.नं.  17 तहसील व जिला दुर्ग स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 15/9, 15/32, 1/95 व 7/4 का छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के अनुसार बिना व्यपवर्तन कराये , निगम दुर्ग से कालोनी विकास कराने हेतू अनुमति लिये बगैर तथा नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग से भूमि विकास की मंजूरी लिये बिना तथा ले आउट अनुमोदित कराये बगैर, आर्थिक रूप से कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के लिए भूमि छोड़े बिना उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमियो पर अभियुक्त द्वारा अवैध प्लाटिंग करते हुए भूमि को अवैध कालोनी निर्माण करने हेतू छोटे- छोटे टुकड़ो में बांटकर दिनांक 27.09.2023 से दिनांक 21.05.2025 तक 43 से अधिक लोगों को विक्रय कर दिया गया।

अभियुक्त के द्वारा उपरोक्त खतरा नम्बर की भूमि पर मनमाने तरीके से बिना अनुमति के सड़क, नाली एवं भवन बनाकर अवैध कालोनी का निर्माण किया गया हैं। अभियुक  द्वारा उपरोक्त खसरा नं. की भूमि पर अबैध (प्लाटिंग के संबंध में तहसीलदार दुर्ग द्वारा आयुक्त नगर निगम दुर्ग को  पत्र दिनांक 01.12.2025 के माध्यम से जानकारी दिया गया।

संज्ञान में आते ही आयुक्त नगर निगम द्वारा ग्राम सिकोला के राजस्व निरीक्षक, पटवारी, निगम के सब इंजिनियत की टीम द्वारा मौका स्थल जांच कर पंचनामा बनाकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दुर्ग के न्यायालय में परिवाद अंतर्गत धारा 396 सहपठित जुर्म धारा 292 (ग) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत पंजीबद्ध क्रिमनल प्रकरण क्रमांक  580/ 2026 किया गया। प्रथम द्रण्य्या में उक्त अपराध सही पाया गया जिस पर अगली सुनवाई 10.03.2026 को नियत किया गया नगर निगम दुर्ग तरफ से श्री जय प्रकाश साहू अधिवक्ता द्वारा पैरवी किया गया।