महिला थाना में अब पुरुष पक्ष की भी होगी सुनवाई, प्रताड़ित पुरुषो के आवेदनों का किया जाएगा निराकरण

महिला थाना में अब पुरुष पक्ष की भी होगी सुनवाई, प्रताड़ित पुरुषो के आवेदनों का किया जाएगा निराकरण

भिलाई। महिला थाना में अब पुरुष पक्ष की भी सुनवाई होगी और हर रविवार को प्रताड़ित पुरुषों के आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल द्वारा कानूनी एवं विधिक सलाह का शुभारंभ किया गया।

रविवार को महिला थाना में जिला दुर्ग के पारिवारीक समस्या से परेशान पुरूषों के लिए काउंसलरों की नियुक्ति की गई है। पुरूष आवेदकों का कहना है कि महिला परामर्श केन्द्र में महिलाओं की ही सुनवाई होती है, पुरूष की सुनवाई नहीं होती। इसे दृष्टिगत रखते हुए पुरूष आवेदकों की समस्याओं के समाधान के लिए कानूनी एवं विधिक सलाह का शुभारंभ किया गया। काउंसलर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सेवानिवृत्त अशोक जोशी, महिला काउंसलर रत्ना डाकलिया एवं मोनिका सिंह द्वारा रविवार को 8 पुरूष आवेदकों की शिकायत पर सुनवाई करते हुए उनकी समस्याओं के निराकरण की कानूनी सलाह दी गई।

पुलिस अधीक्षक ने स्वंय उपस्थित होकर पुरूष आवेदक की शिकायतों की सुनवाई की। उन्होंने प्राप्त शिकायत आवेदनों पर गंभीरता से काउंसलिंग कर दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद विधिक सलाह देने के निर्देश दिए। काउंसलिंग के दौरान पद्मश्री तंवर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईयूसीएडब्ल्यू, भारती मरकाम उप पुलिस अधीक्षक आईयूसीएडब्ल्यू, नीता राजपूत थाना प्रभारी महिला थाना, थाना के अन्य स्टाफ एवं अन्य लोग भी उपस्थित थे।